अन्य
    Friday, November 15, 2024
    अन्य

      चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता को लेकर भाजपा, इरफान और बोकारो सेल को चेताया

      रांची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्रदेश भाजपा, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, बोकारो को चेतावनी देते हुए नियमों का अक्षरशः अनुपालन करने को कहा है।

      भाजपा पर झारखंड में चतुर्थ और पंचम चरण के मतदान के दौरान मतदान केंद्रों पर मानक मतदाता पर्ची की जगह अबकी बार 400 पार नारा के साथ फोटो, चुनाव चिह्न आदि के साथ मतदाता पर्ची वितरण का आरोप है। इसे लेकर एफआइआर भी दर्ज है।

      इसे लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार द्वारा भाजपा के प्रदेश संयोजक, विधि प्रकोष्ठ सुधीर श्रीवास्तव को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के तहत वोटरों को अनाधिकृत पहचान पत्र सादे कागज पर देना है और उस पर किसी दल विशेष का चिह्न, प्रत्याशी का नाम और दल का नाम नहीं होना चाहिए। इस दिशा निर्देश को पार्टी के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को अवगत कराते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है।

      वहीं विधायक इरफान अंसारी के सोशल मीडिया हैंडल X पर 17 मई को किये गए पोस्ट को जांचोपरांत आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है।

      दिशा निर्देश में कहा गया है कि कोई भी दल या प्रत्याशी ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हों, जिससे आपस में घृणा फैले या विभिन्न जातियों और संप्रदायों के बीच तनाव का माहौल बने। साथ ही अपुष्ट आरोपों, आलोचना से बचने को कहा गया है।

      वहीं वोट के लिए ऐसी अपील से भी बचने को कहा गया है, जिससे जाति या सांप्रदायिक भावना उभरती हो। दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च और अन्य धार्मिक स्थलों का चुनावी प्रोपेगंडा के लिए उपयोग आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

      दूसरी ओर स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया ने निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के बावजूद अपने बोकारो स्टील प्लांट में कार्यरत कर्मियों को छठे फेज के चुनाव में मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने से मना कर दिया था।

      मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस पर संज्ञान लेते हुए बोकारो स्टील प्लांट के महाप्रबंधक को लोक प्रतिनिधित्व की धारा 135 बी के तहत कर्मियों को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने का निर्देश दिया।

      तत्पश्चात बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन ने अपने आदेश को पुनरीक्षित करते हुए मतदान दिवस 25 मई को अपने कर्मियों को सवैतनिक  अवकाश देने की घोषणा की। साथ ही कहा है कि जो कर्मी शिफ्ट में मतदान करने जाएंगे, उनको दो महीने के भीतर एक दिन का अवकाश भी मिलेगा।

      ज्ञातव्य है कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए झारखंड में स्थित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्धारित मतदान की तिथि को निगोशिएबुल इनस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

      शिक्षा विभाग की वेतन कटौती मामले में नालंदा जिला अव्वल

      गजब! मगही भाषा में वोट गीत गाकर टॉप ट्रेंड हुईं अरवल की डीएम

      विम्स पावापुरी में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का टोटा, मरीजों की फजीहत

      जानें Google क्या है और इसका सही इस्तेमाल कैसे करें

      झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने किया गिरफ्तार

      LEAVE A REPLY

      Please enter your comment!
      Please enter your name here

      संबंधित खबर

      error: Content is protected !!
      भयानक हादसा का शिकार हुआ तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा काफिला बिहार की गौरव गाथा का प्रतीक वैशाली का अशोक स्तंभ जमशेदपुर जुबली पार्क में लाइटिंग देखने उमड़ा सैलाब इस ऐतिहासिक गोलघर से पूरे पटना की खूबसूरती निहारिए Naxalite bunker and camp demolished in forested hilly area of Jharkhand