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सभी विश्वविद्यालय के बैंक खातों को ‘पाठक श्राप’ से मिली मुक्ति, संचालन पर रोक हटा

पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों को लंबी छुट्टी पर गए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के ‘श्राप’ से मुक्ति मिलती दिख रही है। शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव ने राज्य के सभी  कुलपति को विश्वविद्यालय के खाता संचालन (पीएल खाता सहित) पर लगाए गए रोक के वापस लेने तथा स्थगित वेतन को चालू करने के संबंध में पत्र लिखा है।

उन्होंने लिखा है कि इस कार्यालय का पत्रांक-1972 दिनांक- 16.05.2024, पत्रांक-1973 दिनांक-16. 05.2024, पत्रांक-1974 तथा पत्रांक-1849 दिनांक- 08.05. 2024 द्वारा क्रमशः मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना, पूर्णिया विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर के सभी खातों के संचालन (पीएल खाता सहित) पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई थी।

साथ ही कुलपति, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के वेतन निकासी पर भी रोक लगाई गई थी। अब पटना उच्च न्यायालय सीडब्लूजेसी संख्या-7084/2024 में दिनांक-17.05.2024 एवं सीडब्लूजेसी संख्या-7425 / 2024 में पारित आदेश दिनांक- 29.05. 2024 के अनुपालन में सभी विश्वविद्यालय के बैंक खातों का संचालन प्रारंभ किया जाना है। इसीलिए पटना हाई कोर्ट के आदेश के सम्पूर्ण अनुपालन में प्रसंगाधीन पत्रों को निदेशानुसार वापस लिया जाता है।

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