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आदित्य सचदेवा हत्या कांड में आया न्याय, हत्यारे राॅकी समेत 3 को उम्र कैद

पटना (जयप्रकाश)। बिहार के गया  का सबसे हाई प्रोफाइल रोड रेज मामले में न्यायालय ने पूर्व विधान पार्षद के पुत्र समेत तीन लोगों को आदित्य सचदेवा हत्याकांड में उम्र कैद की सजा दी है। वही चौथे अभियुक्त राजद के दबंग नेता बिंदी यादव को पांच साल की जेल की सजा मिली है । न्यायालय ने इन सभी चारों को पिछले 31 अगस्त की सुनवाई में आदित्य सचदेवा हत्याकांड में दोषी पाया था।

murder rockyगया के बहुचर्चित रोड रेज मामले में सजा का ऐलान करते हुए एडीजे वन सच्चिदानंद सिंह ने पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी के पुत्र राॅकी यादव ,चचेरे भाई टेनी यादव तथा अंगरक्षक राजेश कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। निलंबित विधायक पुत्र राकेश रंजन उर्फ राॅकी पर न्यायालय ने एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है ।

जबकि मुख्य आरोपी राॅकी के पिता दबंग राजद नेता बिंदी यादव को पांच साल के कारावास की सजा दी है। इस हत्याकांड में निलंबित पार्षद मनोरमा देवी को भी अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया था ।

बता दें कि 7 मई 2016 को गया के व्यवसायी श्याम सचदेव के पुत्र आदित्य सचदेव बोधगया से एक पार्टी में शामिल होकर अपने दोस्तों के साथ स्विफ्ट कार से  लौट रहे थे । उसी दौरान पीछे से तत्कालीन जदयू विधान पार्षद मनोरमा देवी तथा राजद के दबंग नेता बिंदी यादव के पुत्र राकेश रंजन उर्फ राॅकी यादव अपने लैंड रोवर गाड़ी  से अपने चचेरे भाई राजीव उर्फ टाॅनी यादव के साथ आ रहे थे । उनके वाहन पर मनोरमा देवी के अंगरक्षक राजेश कुमार भी थे।

आदित्य सचदेवा अपने दोस्तों के साथ अपनी गाड़ी से आगे चल रहे थे ।राॅकी देवी उनके वाहन से आगे निकलना चाह रहे थे ।लेकिन साइड नहीं मिल रहा था । साइड नहीं मिलने से गुस्साए राॅकी यादव ने अपने लैंड रोवर से ओवरटेक करते हुए गाड़ी रोक दी।

सता और पावर के नशे में धूत राॅकी यादव ने साइड नहीं देने पर आदित्य सचदेव पर अपनी भडास निकाली और अपने आधुनिक रिवाल्वर से आदित्य पर गोली चला दी ।इस घटना में आदित्य की मौके पर मौत हो गई थी।

इस घटना की खबर सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश में फैल गई ।मामला काफी हाई प्रोफाइल था ।वो भी सताधारी एमएलसी के पुत्र पर हत्या का आरोप लग चुका था ।

उस समय राॅकी यादव की माँ जदयू से विधान पार्षद थी।इस घटना के बाद जदयू ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था । इस चर्चित रोडरेज की घटना के बाद सियासत भी शुरू हो गई ।विपक्षी दलों के दबाव के बाद आरोपी राॅकी यादव को गिरफ्तार किया गया।इस घटना में पुलिस ने निलंबित एमएलसी के घर मकान को सील कर दिया था।

घटना के दूसरे दिन 9 मई को आरोपी राॅकी यादव के पिता बिंदी यादव तथा अंगरक्षक राजेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया । 10 मई को पुलिस ने राॅकी यादव को गिरफ्तार करने में सफल रही।17 मई को उसके चचेरे भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया । 21 नवम्बर को सभी आरोपियों पर कोर्ट ने आरोप गठित किया ।

इसी माह 25 अगस्त को न्यायालय ने सुनवाई पूरी की तथा 31 अगस्त को न्यालय ने सभी चारों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान 6 सितम्बर तक टाल दिया था

न्यायालय के इस फैसले के बाद आदित्य सचदेवा की माँ चंदा और पिता श्याम सचदेवा ने न्यायालय के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें हमेशा न्याय की आशा रही है।

न्यायालय ने जो भी सजा दी है उसे स्वीकार करते हैं न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं ।माँ चंदा सचदेवा ने पहले ही कहा था वह भी एक मां थी वह नहीं चाहती है कि किसी के भी बेटे को फांसी हो

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