Home देश सालेपुर मारपीट-हत्या केस के 4 आरोपी को 10-10 साल की सजा

सालेपुर मारपीट-हत्या केस के 4 आरोपी को 10-10 साल की सजा

 “चंडी थाना में चन्द्रिका यादव ने कांड संख्या 317/ 15 दर्ज कराया था। बाद में गंभीर रुप से जख्मी सुरेश यादव की पीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गयी थी।”

हिलसा (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। नालंदा जिले के हिलसा अनुमंडल प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार पांडेय ने एक व्यक्ति की हत्या मामले के चार आरोपितों को दोषी ठहराते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 12 हजार 5 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।HILSA COURT NEWS 1

उक्त सजा चंडी थाना के देवनारायण गोप, सुभाष गोप, सुरेष गोप एवं सुरेन्द्र गोप को सुनाई गई है।  सजा सुनाए गए लोगों पर चंडी थाना के बेलाधाना गांव के सुरेश यादव की लाठी एवं लोहे के रॉड से पीट कर हत्या कर देने का आरोप है।

प्रभारी अपर लोक अभियोजक राजाराम सिंह ने बताया कि बेलधना गांव के सुरेश यादव अपने भाई चन्द्रिका यादव एवं भतीजे के साथ बीते वर्ष 30 अक्टूबर 2015 को शाम 5.30 बजे जब सालेपुर हाट से घर लौट रहे थे।

इसी दौरान सालेपुर मोड़ पर देवनारायण गोप, सुभाष गोप, सुरेश गोप एवं सुरेन्द्र गोप ने घेर का गाली गलौज करने लगा।  गाली देने से मना करने पर सभी अभियुक्तों ने लाठी एवं लोहे के रॉड से मारपीट कर जख्मी कर दिया।

कोर्ट ने भादवि की धारा 341, 323, 307, 302, 504/ 34 में अभियुक्तों के विरुद्ध संज्ञान लिया था। सत्रवाद संख्या- 92 / 16 के तहत प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चली सुनवाई में उक्त चारों अभियुक्त भादवि की धारा 304 ( 2), 323, 341 एवं 504 में दोषी करार दिये गये थे।

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री पांडेय ने सभी अभियुक्तों को भादवि की धारा 304 ( पार्ट 2 ) में दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी है। अर्थदंड नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा मुर्करर की गयी है।

भादवि की धारा 323 में एक वर्ष का कारावास एवं एक हजार रुपया, भादवि की धारा 341 में एक माह का कारावास एवं 5 सौ रुपया एवं भादवि की धारा 504 में दो वर्ष का कारावास एवं एक हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। सभी सजाएं एक साथ चलेगी।

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