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चंडी में हुई मारपीट व हत्या के मामले में 4 दोषी, 6 को हिलसा कोर्ट करेगी सजा का ऐलान

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हिलसा (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। हत्या के एक मामले में कोर्ट ने सोमवार को चार आरोपितों को दोषी ठहराया। सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाएगी।

प्रभारी अपर लोक अभियोजक राजाराम सिंह ने बताया कि चंडी थाना से जुड़े उक्त मामले की सुनवाई सोमवार को हिलसा प्रथम अपर जिला जज एसके पांडेय के कोर्ट में हुई।

HILSA COURT NEWS 1इस दौरान गवाहों की गवाही एवं उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने पुलिस द्वारा आरोपित देवनारायण गोप, सुभाष गोप, सुरेश गोप एवं सुरेन्द्र गोप को दोषी ठहराया।

अपर लोक अभियोज श्री सिंह के मुताबिक वर्ष 2015 के 30 अक्टूबर को चंडी थाना के बेलधना गांव निवासी चंद्रिका यादव सालेपुर हाट गए थे।

हाट में मवेशी बांधकर अपने पुत्र मनोज कुमार और भाई सुरेश यादव के साथ घर लौट रहे थे।

तभी सालेपुर मोड़ के निकट पहले से अपने-अपने हाथ में लाठी एवं लोहे का रॉड लिए खड़े उक्त चारो ने रोका और गॉलीग्लौज करने लगा। विरोध करने पर सभी अपने-अपने हाथ में लिए लाठी एवं लोहे को रॉड से जान मारने की नीयत से हमला कर दिए।

मारपीट में बुरी तरह से घायल तीनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चंडी में प्राथमिक उपचार किया गया। गंभीर स्थिति होने के कारण सुरेश यादव को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया।

इलाज के दौरान पटना में सुरेश यादव की मौत हो गई। जमीन विवाद को लेकर हुई उक्त घटना के आरोपितों को सजा आगामी छह अप्रैल को सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद सुनाई जाएगी।

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