एक्सपर्ट मीडिया न्यूज (पटना)। बिहार सरकार ने छपरा के पूर्व डीएम आईएएस दीपक आनंद को निलंबित कर दिया है। आनंद को निलंबित करने की अधिसूचना आज मंगलवार को बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दी है।
विभाग ने कहा है कि इस निलंबन अवधि के दौरान आईएएस दीपक आनंद का मुख्यालय पटना प्रमंडल का आयुक्त कार्यालय होगा। उन्हें इस अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
मालूम हो कि मूल रूप से सीतामढ़ी के रहने वाले दीपक आनंद के सीतामढ़ी स्थित पैतृक आवास से लेकर कटिहार में उनकी पत्नी के आवास समेत कई ठिकानों पर 3 जनवरी को निगरानी और आर्थिक अपराध इकाई की विशेष टीमों ने एकसाथ रेड की थी। एजेंसियों ने छापेमारी की।
बता दें कि दीपक आनंद छपरा के जिलाधिकारी थे। उन्हें मार्च 2017 में पटना के NIT घाट पर हुए नाव हादसे के बाद स्थानांतरित कर पदस्थापन की प्रतीक्षा में भेज दिया गया था।
उन पर सारण के बालू माफियाओं से सांठगांठ रखने का आरोप भी लगा था।
आनंद इससे पहले बांका और समस्तीपुर के भी जिलाधिकारी रह चुके हैं।
उन्होंने बतौर IAS अपने करियर की शुरुआत बेतिया के अनुमंडलाधिकारी के रूप में वर्ष 2008 में की थी।
बालू के अवैध कारोबार के लिए छपरा कुख्यात रहा है। 2016 में दीपक आनंद छपरा के डीएम थे। प्रारंभ के महीनों में ही उन्होंने एक रात बड़ी दबिश दी थी।
इस दबिश में यह बात खुली थी कि जिले के पुलिस के बड़े अधिकारी अवैध कारोबार में शामिल हैं।
रोज 20 रूपये के नोट की ख़ास सीरीज जारी होती है, जिसे दिखाने पर सभी थानों से बेरोकटोक बालू वाले गुजरते हैं।
इस दबिश के बाद पूरे बिहार में हंगामा मचा था। बाद में, नाव दुर्घटना मामले में डीएम दीपक आनंद स्थानांतरित कर दिए गए थे।