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लॉकडाउन से राहतः अंतर्राज्यीय बसों का परिचालन शुरु, जानें नई गाइडलाइंस

एक्सपर्ट मीडिया न्यूज डेस्क।  कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद झारखंड में भी कई पाबंदियों में ढील का ऐलान किया गया। इसके साथ-साथ स्कूलों और कॉलेजों को भी खोलने पर फैसला लिया गया।

सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कई अहम फैसले लिये गए। बैठक में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रतिबंधों की समीक्षा की गई।

इसके बाद सीएम ने 1 अगस्त से स्कूल-कॉलेज खोलने, इंटर स्टेट बसों का परिचालन शुरू करने का फैसला लिया। साथ ही वीकेंड लॉकडाउन में भी राहत देने का फैसला लिया गया।

राज्य सरकार की तरफ से जारी ताजा गाइडलाइंस के अनुसार, राज्य में अब 9वीं से 12वीं की क्लास ऑफलाइन होगी। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने का फैसला लिया गया है। स्कूल जाने के लिए अभिभावकों की अनुमति लेना जरूरी होगा और ज्यादा से ज्यादा 4 घंटों का ही क्लास होगा।

वहीं, कॉलेज में यूजी, पीजी की अंतिम वर्ष की पढ़ाई होगी। साथ ही ऑनलाइन क्लास यहां भी जारी रखा जाएगा। कॉलेज में भी ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे की क्लास होगी।

कॉलेज में 12 बजे दिन तक ही पढ़ाई हो सकेगी। हालांकि इसके लिए विद्यार्थियों का कम से कम एक टीका लगा होना अनिवार्य होगा।

साथ ही आईटीआई, कौशल विकास केंद्र/ पॉलीटेक्निक खुल सुकेंगे। इसके लिए भी छात्रों का एक टीका अनिवार्य होगा, लेकिन ऑनलाइन क्लास भी जारी रखा जाएगा।

साथ ही कोचिंग संस्थान में 18 साल के अधिक उम्र के विद्यार्थियों के लिए कक्षाओं का संचालन किया जा सकेगा, लेकिन हॉल की क्षमता के 50 फीसदी छात्रों को ही क्लास की इजाजत होगी। इसके लिए छात्रों और शिक्षकों का कम से कम एक टीका लगा होना अनिवार्य होगा।

वहीं, खुले शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों और शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों का समय-समय पर कोरोना टेस्ट किया जाएगा।

अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रखे जाएंगे। ताजा गाइडलाइंस के अनुसार, आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखे जाएंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

खुली जगह पर 100 व्यक्ति से अधिक के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं, बंद जगह पर 50 फीसदी क्षमता या ज्यादा से ज्यादा 100 व्यक्ति एकत्र हो सकेंगे।

वहीं, धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे और जुलूस पर रोक जारी रहेगी। इसके साथ-साथ अंतरराज्यीय बस परिवहन की अनुमति दी गई है।

वहीं, राज्य सरकार/भारत सरकार की संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षा की अनुमति दी गई। कॉलेज में यूजी और पीजी की फाइनल ईयर की परीक्षा की अनुमति दी गई। साथ-साथ मेला और प्रदर्शनी पर रोक भी जारी रहेगी। साथ ही स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।

वहीं, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य में जाने के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी होगा। आदेश के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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