एक्सपर्ट मीडिया न्यूज डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक यानि आरबीआई दो हजार के नए नोट जारी नहीं करेगा। हालांकि, ये बतौर लीगल टेंडर मनी जारी रहेगा। इसका मतलब है कि यदि किसी के पास दो हजार रुपए का नोट है तो उसकी मान्यता बनी रहेगी। आरीबआई ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी पुष्टि की है।
हालांकि, 23 मई से 30 सितंबर तक आप बैंक से दो हजार रुपए के नोट बदल सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने फैसले में दलील दी है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत नोट की वापसी की है। आपको बता दें कि साल 2016 में पीएम मोदी द्वारा नोटबंदी के ऐलान के बाद दो हजार रुपए के नए नोट बाजार में आए थे।
RBI के मुताबिक 23 मई 2023 से एक बार में अधिकतम 20 हजार रुपए तक नोट की बदली होगी। आरबीआई ने कहा है कि बैंक के दूसरे कामकाज प्रभावित न हो इस कारण ये फैसला लिया गया है। 30 सितंबर के बाद बैंक में दो हजार रुपए के जमा नहीं होंगे। लेकिन, आरबीआई नोट को लीगल टेंडर होने के चलते अपने यहां जमा करना जारी रखेगा। हालांकि, डिपोजिटर को क्लेरिफिकेशन देना पड़ सकता है कि अभी तक उसने ये नोट बैंक में क्यों नहीं जमा कराए।
RBI ने बैंकों को सलाह दी है कि दो हजार रुपए के नोट जारी करना बंद कर दें। RBI ने बैंको को पत्र लिखकर आदेश दिया है कि अब आम लोगों को एटीएम या कैश विड्रॉल में बैंक या उस बैंक का ATM दो हजार रुपए के नोट नहीं देगा। इसके लिए RBI ने बैंको से ATM और रिसाइकल को रिकंफ्यूगर करने का आदेश दिया है। साथ ही बैंको को आदेश दिया है की ग्रामीण, सुदूर इलाकों में जहां बैंक नहीं है, वहां बैंक जरूरी पड़ने पर मोबाइल वैन के सहारे नोट बदलवाने में लोगों की मदद कर सकती हैं।
आरबीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि, दो हजार रुपए के नोट का ट्रांजेक्शन में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। वहीं, लोगों की कैश की जरूरत को पूरा करने के लिए 100, 200 और 500 रुपए के बैंकनोट के पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। आरबीआई के मुताबिक 100, 200 और 500 रुपए के बैंक नोट की पर्याप्त मात्रा होने के बाद दो हजार रुपए के नोट को लाने का उद्देश्य पूरा हो गया था। साल 2018-19 में दो हजार रुपए के नोटों की छपाई बंद हो गई थी।