आधी आबादीदेशबिग ब्रेकिंग

शूटर तारा शाहदेव मामले में रंजीत कोहली को आजीवन कारावास, मुश्ताक अहमद को 15 साल सश्रम कारावास

राँची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। रांची सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने नेशनल शूटर तारा शाहदेव को प्रताड़ित करने के तीनों दोषियों रंजीत कोहली उर्फ रकिबुल हसन, हाईकोर्ट के बर्खास्त पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मुश्ताक अहमद और कोहली की मां कौशल रानी के खिलाफ सजा का एलान कर दिया है।

CBI कोर्ट ने रंजीत कोहली को IPC की धारा 120B, 376,323,298,506 और 496 में दोषी पाया गया है। वहीं कौशल्या रानी को IPC की धारा 120B,298,506 और 323 में दोषी पाया गया है। मुश्ताक अहमद को IPC की धारा 120B और 298 में दोषी पाया गया है।

रकिबुल उर्फ रंजीत कोहली को आजीवन कारावास का सजा दी गयी है। उस पर  पचास हज़ार का जुर्माना लगा है। मुश्ताक अहमद को 15 साल सश्रम कारावास की सजा और पचास हजार जुर्माना, कौशल रानी को दस साल की सजा,  पचास हजार का जुर्माना लगाया गया है

सभी को 30 सितंबर को दोषी करार दिया गया थाः कोर्ट ने उक्त सभी को 30 सितंबर को दोषी करार दिया था जिसके बाद से ये न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई की ओर से केस साबित करने के लिए कुल 26 गवाह पेश किये गये। उन गवाहों और सीबीआई द्वारा पेश किये गये सबूतों के आधार पर कोर्ट ने रकिबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली, मुश्ताक अहमद और कौशल रानी को दोषी करार दिया था।

दो जुलाई 2018 को रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली, मुश्ताक अहमद और कौशल रानी के खिलाफ आरोप गठित किया था। रांची के हिंदपीढ़ी थाना में दर्ज प्राथमिकी 742/2014 को सीबीआई ने वर्ष 2015 में टेक ओवर किया था। सीबीआई की दिल्ली ब्रांच ने इस मामले में कांड संख्या RC/ 9S/15 दर्ज किया था।

तारा शाहदेव के साथ मारपीट करने व धर्म परिवर्तन का था आरोपः रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन, मुश्ताक अहमद और कौशल रानी पर सोची समझी साजिश के तहत तारा शाहदेव के साथ मारपीट करने, धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित करने और उसके साथ छेड़छाड़ करने का आरोप था, जो कोर्ट के फैसले के बाद अब प्रमाणित हो गया है।

आरोपों के मुताबिक, 7 जुलाई 2014 को तारा शाहदेव और रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली की शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। लेकिन शादी के दूसरे दिन यानी 8 जुलाई को रकीबुल और मुश्ताक अहमद ने तारा को इस्लाम धर्म के मुताबिक निकाह करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव देना शुरू किया। शादी के कुछ दिनों बाद तारा जब मुश्ताक अहमद के घर इफ्तार पार्टी में गयी तो उसने गलत नियत से उसके साथ छेड़छाड़ की।

सीबीआई ने जो अहम गवाह कोर्ट में पेश किये उसमें तारा शाहदेव , दिवंगत पूर्व मंत्री हाजी हुसैन अंसारी, काजी जान मोहम्मद, ब्लेयर अपार्टमेंट के निवासी, झारखंड पुलिस की तत्कालीन सब इंस्पेक्टर दीपिका कुमारी (जिन्होंने तारा को रेस्क्यू किया था), केस आईओ (जांच पदाधिकारी) हरीशचंद्र सिंह और सीबीआई की केस आईओ सीमा पहूजा शामिल थी। सीबीआई की ओर से वरीय लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह ने इस मामले में पक्ष रखा।

Expert Media News / Mukesh bhartiy

वरिष्ठ पत्रकार मुकेश भारतीय पिछले 35 वर्षों से एक समर्पित समाचार लेखक, संपादक और संचार विशेषज्ञ के रुप में सक्रीय हैं, जिन्हें समसामयिक राजनीतिक घटनाओं, सामाजिक मुद्दों और क्षेत्रीय खबरों पर गहरी समझ और विश्लेषण देने का अनुभव है। वे Expert Media News टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो एक डिजिटल समाचार प्लेटफ़ॉर्म जो ताज़ा घटनाओं, विश्वसनीय रिपोर्टिंग और प्रासंगिक दृष्टिकोण को पाठकों तक पहुँचाने का लक्ष्य रखता है। Expert Media News न केवल ताज़ा खबरें साझा करता है, बल्कि उन विश्लेषणों को भी प्रकाशित करता है जो आज की बदलती दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। वे मानते हैं कि पत्रकारिता का उद्देश्य केवल खबर देना नहीं, बल्कि सच को जिम्मेदारी के साथ सामने रखना है। ताकि एक स्वस्थ समाज और स्वच्छ व्यवस्था की परिकल्पना साकार हो सके।
Back to top button