रांची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 500 मीटर की परिधि में शराब बिक्री पर रोक के बाबजूद इन दिनों राष्ट्रीय उच्च मार्ग-33 के किनारे छोटे-बड़े होटलों में अवैध कारोबार जारी है।
यहां सरकारी शराब की दुकानों से थोक भाव में खरीद परोसी ही नहीं जाती, बल्कि अन्य राज्यों में निर्मित अंग्रेजी धड़ल्ले से बेची जा रही है। कमोवेश यह स्थिति झारखंड की राजधानी रांची से लेकर कोडरमा बिहार सीमा तक एक समान नजर आती है।
साथ ही होटल के दो कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। एसडीओ ने होटल सील करा दिया है। होटल मालिक बबलू साहू फरार है।
छापामारी के दौरान होटल परिसर में कई बोतलें ऐसी भी पाई गई, जो पंजाब और हरियाणा की थी और झारखंड में इसकी बिक्री पर रोक है। ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवे रोड के 5 सौ मीटर की परिधि में शराब के किसी तरह के कारोबार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा रखी है।
एसडीओ ने बताया होटल मालिक पर मामला दर्ज किया जाएगा। होटल में मिली शराब पंजाब के होने की संभावना है ।मोटल के कर्मियों ने पूछताछ में मोटल के मालिक का नाम कुंजबिहारी साहू व बबलू साहू बताया है। जो कि छाापेमारी की भनक मिलते ही फरार होने में सफल रहा।
एसडीओ ने बताया कि होटल में ग्राहकों को पानी की बोतल में शराब दी जाती थी, ताकि किसी को पता न चले। पुलिस विभाग के एक कर्मचारी को सादे लिबास में ग्राहक बना कर होटल में भेजा गया था। इसके बाद शराब बेचने के मामले का पर्दाफाश हुआ।