मुजफ्फरपुर (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। बिहार के मुजफ्फरपुर में आठ साल की बच्ची को गंदा वीडियो दिखाने और गंदा स्पर्श करने के मामले में एक पड़ोसी दादा को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है।
विशेष पॉक्सो कोर्ट-2 के न्यायाधीश प्रशांत कुमार झा ने आरोपी पर 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुमानें की राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कैद होगी।
विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार के अनुसार मामले में सात गवाहों के बयान दर्ज कराए गए थे, जो कि सजा का मूल आधार है।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि जब पड़ोस के दादा घर में चॉकलेट लेकर आए तो बच्ची ने न तो चॉकलेट लिया और न ही माता-पिता के कहने पर उसने रिश्ते के दादा को प्रणाम किया, बल्कि मुंह बनाकर बच्ची वहां से चली गई।
कक्षा एक में पढ़ रही करीब आठ साल की बच्ची का बुजुर्ग के प्रति यह व्यवहार देखकर माता-पिता उस समय तो कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन रात में सोने के समय मां ने बच्ची से इसका कारण इसका कारण पूछा।
तब बच्ची ने पड़ोसी दादा की करतूत की जानकारी देते हुए बताया कि वह गंदा वीडियो दिखाकर गंदा स्पर्श करता था। वहीं मासूम के बताने के बाद बच्ची के पिता पारू थाना पहुंचे और 13 अक्टूबर 2022 को एफआईआर दर्ज कराई।
इसके बाद सदर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू की। छानबीन के बाद मामले में आरोपी के खिलाफ साक्ष्य जुटाया और 10 मार्च 2023 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उस समय से आरोपी जेल में ही बंद है। कोर्ट से उसे जमानत नहीं मिली। हालांकि जेल में बीती अवधि भी सजा में गिनी जाएगी।
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