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मधु कोड़ा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी चुनाव लड़ने की अनुमति

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अभी मधु कोड़ा चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी याचिका पर मेरिट पर सुनवाई करेंगे। आप खुद ही देरी के जिम्मेदार हैं…………”

एक्सपर्ट मीडिया न्यूज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा  को बड़ा झटका लगा है। अब वह झारखंड विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वे कांग्रेस की टिकट पर मंझगांव से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी उनकी अयोग्यता का एक साल और बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी मधु कोड़ा चुनाव नहीं लड़ सकते। हालांकि चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है। 

madhu koda election 1कोर्ट ने कहा कि आपकी याचिका पर मेरिट पर सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि आप खुद ही देरी के जिम्मेदार हैं। मधु कोड़ा की अयोग्यता के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है।

गौरतलब है कि सितंबर 2017 में चुनाव आयोग ने कोड़ा को 2009 के विधानसभा चुनाव में खर्च की सही जानकारी नहीं देने का दोषी पाया था। जिसके बाद कोड़ा के चुनाव लड़ने पर तीन साल की रोक लगाई गई थी।

मामला 2009 के लोकसभा चुनाव का है। कोड़ा ने झारखंड की चाईबासा सीट से वो इलेक्शन जीता था। चुनाव आयोग को शिकायतें मिली थीं कि कोड़ा ने चुनाव खर्च का सही ब्योरा नहीं दिया।

इसके बाद आयोग ने कोड़ा को नोटिस जारी कर पूछा था कि सही ब्योरा ना देने पर क्यों ना आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाए।

आयोग के मुताबिक कोड़ा का खर्च 18 लाख 92 हजार 353 रुपए था, जबकि इन्होंने इसे काफी कम करके बताया था। 49 पेज के ऑर्डर में चुनाव आयोग ने कहा कि कोड़ा द्वारा जमा करवाया गया ब्योरा गलत था।

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