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जानें थानेदार के साथ क्या हुआ, जब कोर्ट में भगवान श्रीकृष्ण को नहीं सका पेश!

पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। बिहार के गोपालगंज में भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति को लेकर थानेदार पर कार्रवाई की तलवार लटकी है। तारीख मिलने के बाद भी पुलिस ने भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति को आज सीजेएम कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। नतीजतन सीजेएम मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने हथुआ के थानेदार द्वारा मूर्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने और कोर्ट का समय बर्बाद किये जाने पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए वेतन से एक हजार रुपये की कटौती की है और अगली सुनवाई की तिथि पांच मार्च को मुर्करर की है।

दरअसल, एक मार्च को हथुआ के थानाध्यक्ष ने सीजेएम कोर्ट में हाजिर होकर 24 घंटे की मोहलत मांगी थी और दो मार्च को दोपहर के दो बजे तक मूर्ति प्रस्तुत करने की बात कही थी।

थानेदार ने कोर्ट को बताया कि जिस मालखाना में मूर्ति को रखा गया है, उसकी चाबी दूसरे पुलिस पदाधिकारी के पास है और चाबी नहीं मिलने की वजह से दो मार्च को श्रीकृष्ण की मूर्ति प्रस्तुत नहीं कर सके। कोर्ट ने पांच मार्च की तिथि निर्धारित करते हुए मूर्ति को प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

जानें क्या है पूरा मामलाः हथुआ थाने के बरी रायभान गांव में 1925 से सथापित श्रीराधा-कृष्ण गोपीनाथ मंदिर से चोरों ने 13 फरवरी 2018 कोअष्टधातु की मूर्ति चोरी कर ली। हथुआ थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी।

23 नवंबर 2018 को तत्कालीन अनुसंधानकर्ता प्रशांत कुमार राय की ओर से सत्य सूत्रहीन बताते हुए अंतिम प्रपत्र संख्या 211/2018 समर्पित कर दी गयी।  28 फरवरी 2019 को न्यायालय द्वारा अंतिम प्रपत्र स्वीकृत कर लिया गया।

तालाब खुदाई के दौरान मिली थी मूर्तिः बरीराय भान से तालाब से मिट्टी खुदायी के दौरान 13 जून 2023 को एक अष्टधातु की श्रीकृष्ण की मूर्ति बरामद हुयी। इसे थाने के मालखाना में सुरक्षित रखा गया है।

कांड के सूचक ने मूर्ति की पहचान करते हुए उसे अपने मंदिर से चोरी होने का दावा किया, इसके बाद पूजा-पाठ भोग के लिए सौंपने की अपील की गयी थी।

कोर्ट ने अभियोजन पदाधिकारी हीरालाल गुप्ता को सुना। इस संबंध में थाने से पूर्व में रिपोर्ट की मांग की गयी थी। हथुआ थाना प्रभारी ने रिपोर्ट में राम-जानकी मंदिर की मूर्ति का उल्लेख किया है। तब से भगवान की रिहाई को लेकर पेच चल रहा है। (इनपुटः न्यूज18)

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