बिहारशरीफ (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। नालंदा जिला किशोर न्याय परिषद ने हत्या के दोषी एक किशोर को 2 वर्ष 8 माह की सजा सुनायी है। किशोर पर हत्या और हत्या के प्रयास सहित विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज था।
प्रधान दंडाधिकारी सह अपर जिला व सत्र न्यायधीश मानवेन्द्र मिश्रा ने अलग-अलग धाराओं के तहत दर्ज मामले में धारा 341 में 1 माह, 342 में 1 वर्ष, 324 में दो वर्ष, 325 में 2 वर्ष, 326 में 2 वर्ष, 307 में 2 वर्ष और 302 में 2 वर्ष 8 माह आवासित रखने का आदेश दिया गया है।
सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी और न्यायिक अभिरक्षा में की अवधि को दी गयी सजा में समायोजित करने का भी आदेश दिया गया है।
हालांकि, किशोर सुनायी गयी सजा के लगभग बराबर सजा काट चुका है। दोषी किशोर 26 मई 15 से 9 फरवरी 18 तक न्यायिक अभिरक्षा में आवासित रह चुका है। लगभग 2 साल 5 माह से ज्यादा की सजा वह काट चुका है। वारदात के समय वह 17 वर्ष का था।
बताया जाता है कि सारे थाना में 20 अप्रैल 2015 को हत्या का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें विधि विरुद्ध दोषी किशोर को भी अभियुक्त बनाया गया था। दोषी किशोर वारदात से 15 वर्ष पूर्व अपनी बहन के प्रेम विवाह से नाराज था।
इसी के प्रतिशोध में दोषी किशोर अपने परिजन और अन्य सहयोगियों के साथ बहन के ससुराल वालों के साथ मारपीट शुरू कर दिया था, जिसमें उसके बहन के ससुर को गंभीर चोट आई थी जिनकी इलाज के दौरान पटना पीएमसीएच में मौत हो गई थी।
किशोर न्याय परिषद के समक्ष दोषी किशोर की बहन ने न्यायालय को बताया कि उसके प्रेम विवाह को मायके वाले प्रतिष्ठा का विषय बना लिया था और हमेशा हमारे ससुराल वालों को हत्या की धमकी देते रहते थे।
इसी बीच एक दिन मामले का सूचक अपने पिता और बहन के साथ गेहूं का बोझा ढो रहा था। इसी दौरान दोषी किशोर ने अपने अन्य परिजनों के साथ खंती-कुदाल, फसुली, छुरा आदि से लैस होकर घेर लिया।
सूचक के पिता पर वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। बाद में इलाज के दौरान उनकी पीएमसीएच में मौत हो गयी। बचाने के दौरान सूचक को भी गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। बचाने आयी सूचक की बहन की भी पिटाई से हाथ टूट गयी थी। जिसने दोषी किशोर के खिलाफ गवाही दी।