“अब सभी की नजरें हाईकोर्ट के अगले आदेश और इस मामले में होने वाली जांच पर टिक गई है। क्योंकि घटनाक्रम झारखंड की परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है…
रांची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में हुए JSSC CGL परीक्षा 2023 के परिणाम पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत पुलिस में FIR दर्ज कर मामले की जांच की जाए। अदालत ने इस मामले में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है, और अगली सुनवाई की तारीख 22 जनवरी 2025 तय की है।
दरअसल जनवरी, 2024 में हुई JSSC CGL परीक्षा के तुरंत बाद छात्रों ने परीक्षा पेपर लीक होने के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद सरकार ने विशेष जांच टीम (SIT) का गठन करने की घोषणा की। लेकिन SIT की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। विवाद तब और बढ़ गया जब सितंबर 2024 में पुनः आयोजित परीक्षा में भी गड़बड़ियों और पेपर लीक की बात सामने आई।
याचिकाकर्ता राजेश प्रसाद ने हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में कहा कि उन्होंने संबंधित थाने में ऑनलाइन शिकायत दर्ज की थी। लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता का कहना है कि इन घटनाओं से पूरी भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं।
याचिका में सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग करते हुए यह दलील दी गई है कि राज्य की मौजूदा जांच एजेंसियां इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही हैं। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है।
हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए परीक्षा के परिणाम पर रोक लगा दी और पुलिस को FIR दर्ज कर त्वरित जांच का आदेश दिया। अदालत ने इस मामले को गहराई से समझने के लिए SIT रिपोर्ट की मांग की और राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा।
लगातार दूसरी बार JSSC CGL परीक्षा के पेपर लीक होने के आरोपों ने लाखों छात्रों में निराशा भर दी है। कई छात्रों ने कहा कि उनके मेहनत और करियर से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट के अगले आदेश और इस मामले में होने वाली जांच पर हैं।
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