इंडिया न्यूज रिपोर्टर डेस्क। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मशहूर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान पुत्र आर्यन खान समेत मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को ड्रग्स मामले में जमानत दे दी है। आर्यन इस समय मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद है।
हालांकि सुनवाई के दौरान एनसीबी के वकील अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल अनिल सिंह ने जमानत का जोरदार विरोध किया और कहा कि आर्यन करीब दो साल से ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं और साजिश का हिस्सा हैं। क्रूज पर ड्रग्स की जानकारी उन्हें थी। आर्यन को बेल नहीं दी जा सकती है।
इसपर कोर्ट ने पूछा कि आर्यन पर ड्रग्स के कारोबार के आरोप का आधार क्या है? इस सवाल पर एनसीबी ने कहा कि आर्यन के व्हाट्सएप चैट से बात सामने आई है।
एनसीबी के दावे पर आर्यन खान की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि एनसीबी को साजिश का सबूत देना चाहिए। आर्यन को नहीं पता था कि उसके दोस्त के पास ड्रग्स है। आर्यन खान ने कोई साजिश नहीं की।
उल्लेखनीय है कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को दो अक्टूबर को एनसीबी की टीम ने क्रूज से हिरासत में लिया था। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में टीम ने क्रूज पर छापेमारी की थी और ड्रग्स बरामद किया था।
इसी आरोप में इन लोगों को हिरासत में लिया गया और बाद में सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में एनसीबी ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से दो को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
इधर, एनडीपीएस मामलों की विशेष अदालत द्वारा जमानत अर्जी खारिज किए जाने के बाद पिछले सप्ताह आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था।
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