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    Saturday, December 21, 2024
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      हेमंत सोरेन ने PMLA कोर्ट से मांगी जमानत, कल होगी सुनवाई

      रांची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। बहुचर्चित जमीन घोटाला के आरोप में ईडी के हाथों जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने अदालत का दरवाजा खटखटाकर जमानत दिए जाने की मांग की है। हेमंत सोरेन ने पीएमएलए की विशेष अदालत में अपने वकील के जरिए जमानत याचिका दाखिल की है।

      इस याचिका पर 16 अप्रैल यानि कल कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था।

      बता दें कि रांची के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली साढ़े 8 एकड़ लैंड स्कैम मामले में पूछताछ के क्रम ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया था। हेमंत ने अपनी गिरफ्तारी से पहले सीएम पद से इस्तीफा दिया था।

      ईडी ने गिरफ्तारी के बाद उन्हें 13 दिनों के रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। वर्तमान में वह होटवार जेल में बंद है। इनके अलावे बड़गाई अंचल के हल्का कर्मचारी भानु प्रताप भी इस वक्त न्यायिक हिरासत में जेल में हैं।

      इस केस में जमीन के फर्जी डीड बनाने के मास्टरमाइंड मो. सद्दाम की भी गिरफ्तारी हुई है, जो इस वक्त 16 अप्रैल तक ईडी रिमांड पर है।

      दरअसल, पूरा मामला झारखंड की राजधानी रांची के बड़गांईं अंचल के बरितयातू इलाके में 8.50 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा है। इस मामले की जब ईडी ने जांच शुरू की, उसके कागजात खंगाले, तो इस जमीन से जुड़े कागजात राजस्व उप-निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल फोन से मिले।

      भानु प्रताप को कागजात की हेराफेरी करके जमीन बेचने के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। मोबाइल फोन में मिले दस्तावेजों के आधार पर ईडी ने जमीन की जांच शुरू की।

      गिरफ्तार राजस्व उप निरीक्षक और बड़गाईं अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी का बयान भी ईडी ने दर्ज किया। सीओ का बयान दर्ज करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन को केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से समन किया गया।

      ईडी समन भेजकर हेमंत सोरेन से कहा था कि वह रांची के जोनल ऑफिस में आकर अपनी संपत्ति का विवरण दें। हेमंत सोरेन ने ईडी ऑफिस जाने से इंकार कर दिया। एक-दो बार नहीं, सात बार उन्होंने ईडी के समन को इग्नोर किया।

      यहां तक कि एक बार ईडी को चेतावनी तक दे डाली कि अगर सेंट्रल एजेंसी ने अपना नोटिस वापस नहीं लिया, तो वह (हेमंत सोरेन) उसके (ईडी के) खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य हो जाएंगे।

      31 जनवरी 2024 को सीएमओ की ओर से मिले समय के मुताबिक, एक बजे के बाद ईडी की टीम सीएम आवास पहुंची। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू हुई। रात में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

      इसके पहले हेमंत सोरेन ने 24 सितंबर 2023 को झारखंड हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर करके ईडी के अधिकारों को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यह सुनवाई के योग्य नहीं है।

      उससे पहले हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट गए थे और सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया था कि ईडी के नोटिस पर रोक लगाई जाए. उन्हें बार-बार नोटिस भेजकर ईडी की ओरसे परेशान किया जा रहा है।

      जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए ईडी के नोटिस पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप राहत चाहते हैं, तो हाईकोर्ट जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी।

      13 अक्टूबर को हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और यहां से भी उनको झटका लगा। हेमंत सोरेन को कोई भी राहत देने से हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया।यहां तक कि चीफ जस्टिस ने कहा कि यह याचिका सुनवाई के लायक ही नहीं है।

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