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Hate Speech Case : भड़काऊ भाषण मामले में सपा विधायक आजम खान को तीन साल की सजा

लखनऊ (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। समाजवादी पार्टी (सपा) के रामपुर से विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में दोषी पाया गया है।

रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें इस मामले में तीन साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद अब उनकी विधान सभा सदस्यता भी हाथ से जा सकती है।

सपा नेता आजम खान पर तीन साल पूर्व रामपुर के मिलक में चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी और तत्कालीन जिलाधिकारी को लेकर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां करने का आरोप था।

इस मामले में आकाश सक्सेना की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था।

इस मामले में रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए सपा नेता आजम खान को दोषी करार दिया।

इसके बाद अदालत ने उन्हें दर्ज मुकदमे की तीन धाराओं के तहत तीन साल की सजा भी सुना दी है।

यह फैसला आने के बाद अब आजम खान की विधानसभा सदस्यता की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

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मुकेश भारतीय

वरिष्ठ पत्रकार मुकेश भारतीय पिछले तीन दशक से राजनीति, प्रशासन, सरकार को लेकर स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर लेखन-संपादन करते आ रहे हैं।
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