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    Monday, November 25, 2024
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      ऐसा मामला जान गोपालगंज कोर्ट के CJM मानवेन्द्र मिश्र भी चकरा गए, SP से मांगी जांच रिपोर्ट

      साक्ष्य को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि क्या बगैर इंजन, चक्का और सीट के ट्रक मवेशियों को लेकर बिहार में आया था?

      पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। बिहार के गोपालगंज में एक थाने से ट्रक का इंजन और चक्का आदि चोरी हो गया। मवेशियों के साथ जब्त ट्रक नौ माह से ढूंढने के बाद जादोपुर रोड में निर्माणाधीन महिला थाना के कैंपस में कबाड़ के रूप में मिला। इसका इंजन, चक्का, सीट, पार्ट्स सब गायब मिले। बॉडी कबाड़ की तरह मिली।

      दरअसल, इस मामले में बीते शनिवार यानि 24 फरवरी को गोपालगंज कोर्ट के सीजेएम मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट को साक्ष्य उपलब्ध कराया गया। साक्ष्य को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि क्या बगैर इंजन, चक्का और सीट के ट्रक मवेशियों को लेकर बिहार में आया था?

      कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि अपने स्तर से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर एक महीने के अंदर इस न्यायालय में रिपोर्ट दें।

      कोर्ट ने कहा कि जब्त वस्तुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की थी तो आखिर इतनी बड़ी चूक एवं लापरवाही कैसे हुई? इस उपेक्षा के लिए जिम्मेदार पुलिस पदाधिकारी के वेतन से कटौती कर क्यों न क मालिक को मुआवजा दिलाया जाए? अब इस कांड की सुनवाई 23 मार्च को मुकर्रर की गई है।

      हाइवे पर मवेशियों के साथ जब्त किया गया था ट्रकः बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजय ओझा ने कोर्ट को बताया कि लाल बहादुर यादव के ट्रक (यूपी 50सीटी 0726) को नगर थाना की पुलिस ने दो अक्टूबर 2020 को सात गाय के साथ जब्त किया था।

      तत्कालीन एएसआई सुरेश प्रसाद सिंह ने आवेदन पर पशु क्रुरता अधिनियम 11 (ⅰ) (ए) (डी) के तहत थाना कांड संख्या-567/2020 दर्ज किया गया था। जमानतीय धारा में अपराध को देखते हुए न्यायालय ने अभियुक्त को तत्काल व्यक्तिगत बंध पत्र पर मुक्त कर दिया।

      अधिवक्ता ने कहा कि 20 जनवरी 2023 को अभियुक्त द्वारा ट्रक मुक्ति के आवेदन पर नगर थाना से मेमो नं- 74 दिनांक 20 जनवरी 2023 द्वारा रिपोर्ट की मांग की गई। नगर थाना द्वारा कोई प्रतिवेदन नहीं दिए जाने पर न्यायालय द्वारा कारण पृच्छा की गई। पुनः दिनांक 20 जून 2023 को मेमो नं0 377-379 द्वारा नगर थाना प्रभारी को दप्रसं धारा 349 का नोटिस भेजा गया।

      नौ माह तक ढूंढने पर कबाड़ की हालत में मिला ट्रकः बताया गया कि वाहन मुक्ति के संबंध में अनापत्ति रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 01 जून 2023 को ट्रक मुक्ति का आदेश कोर्ट द्वारा दिया। आदेश लेकर नगर थाना पहुंचा गया तो जब्त ट्रक थाने में नहीं था।

      नौ माह तक खोजबीन के बाद पता चला कि ट्रक को नगर थाने में जगह के अभाव में जादोपुर रोड में नवनिर्मित महिला थाने परिसर में रखा गया है। आवेदक जब ट्रक लेने पहुंचा तो देखा कि ट्रक का चारों चक्का, इंजन सहित कई चीजें गायब हैं। केवल बॉडी बची हुई है।

      पीड़ित के वकील अजय ओझा ने कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि मालिक को मुआवजा दिलाया जाए। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच भी हो।

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