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सरकार की ओर से प्राईवेट एंबुलेंस का कोविड-19 रेट फिक्स, ओवर न दें, करें कंप्लेन

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एक्सपर्ट मीडिया न्यूज डेस्क। झारखंड में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण और प्राईवेट एंबुलेंस संचालकों की मनमानी के बीच राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

सरकार ने पूरे सूबे में कोरोना संक्रमित मरीज के प्राईवेट एम्बुलेंस द्वारा परिवहन भाड़ा के सम्बन्ध में रेट फिक्स कर दिया है।

एंबुलेंस चालक के उपयोग के लिए पीपीई किट के लिए लागत राशि 500 रुपये मात्र का भुगतान उपभोक्ता को करना होगा।

अगर उपभोक्ता या मरीज के परिवार द्वारा पीपीई किट उपलब्ध करवाया जाता है तो एंबुलेंस चालक को इसके लिए अलग से राशि का भुगतान नहीं करना है।

सामान्य एंबुलेंस (वेंटिलेटर रहित) के लिए: यात्रा के आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर तक के लिए 500 रुपये मात्र का भुगतान उपभोक्ता को देना होगा।

वहीं 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी होगी तो प्रति किलोमीटर 12 रुपये का भुगतान उपभोक्ता को करना होगा।

एडवांस एंबुलेंस (वेंटिलेटर सहित) के लिए: यात्रा से आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर तक के लिए 600 रुपये मात्र का भुगतान उपभोक्ता को करना होगा। वहीं 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी होगी तो प्रति किलोमीटर 14 रुपये का भुगतान उपभोक्ता को करना होगा।

कुल दूरी की गणना एंबुलेंस द्वारा एंबुलेंस के गंतव्य स्थान से यात्रा आरंभ के साथ यात्रा के समापन के बाद वापस उनके गंतव्य स्थान तक आने-जाने के दौरान की गई कुल दूरी होगी।

एंबुलेंस के सैनिटाइजेशन के लिए 200 रुपये मात्र का भुगतान उपभोक्ता को करना होगा। मरीज को एंबुलेंस में ऑक्सीजन के लिए अलग से पैसे नहीं देने होंगे। ऑक्सीजन शुल्क भाड़ा में ही शामिल रहेगा।Fijacion de tarifa Kovid 19 para ambulancia privada del gobierno no se rinda hagalo obligatorio

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