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      निर्धारित अहर्ताएं नहीं थे, लेकिन बन गए BPSC टीचर, 14 धराए

      पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज-2 यानि TRE-3.0 के तहत भारी धांधली बरती गई है। पूरे सूबे से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। फर्जीवाड़ा करने वाले शिक्षक पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन उन जिम्मेवार लोगों के खिलाफ कहीं से कोई सूचना नहीं कि उनकी भी कोई नोटिश लिया जा रहा हो।

      खबर है कि अब सहरसा जिले में निर्धारित अहर्ता नहीं होने के बाबजूद 14 अभ्यर्थी बीपीएससी  टीचर बना दिए गए हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) संजय कुमार ने उन सभी 14 बीपीएससी शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है।

      उन्होंने स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में लिखा है कि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय ज्ञापांक- 1274 दिनांक 03.06. 2024 के द्वारा बिहार राज्य के बाहर के निवासी, जो विज्ञापन संख्या 26/ 2023 एवं 27/2023 की अनुशंसा के आधार पर बीपीएससी अध्यापक पद पर चयनित हुए है, उनके शैक्षणिक आवासीय आरक्षण संबंधी एवं अन्य प्रमाण पत्रों को कार्यालय में जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था। शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र के जांचोपरांत जिनकी अर्हता निर्धारित मापदंड से कम पायी गयी।

      ज्ञात हो कि बीपीएससी विज्ञापन के आलोक में किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को ही देय है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं विज्ञप्ति के आलोक में पटना उच्च न्यायालय पटना द्वारा निर्गत न्याय निर्णय के उपरान्त बिहार माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पत्रांक- 1341 दिनांक 15.05.2024 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीणांक हेतु 5 प्रतिशत का छूट देय नहीं होगा।

      इसीलिए निदेशित किया जाता है कि आप सभी तीन दिनों के अंदर साक्ष्य सहित सभी आरोपी बीपीएससी शिक्षक स्पष्टीकरण कार्यालय में समर्पित करे कि क्यों नहीं निर्धारित अर्हता पूर्ण नहीं करने के फलस्वरूप उनके नियुक्ति पत्र को निरस्त करते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जाए?

      समयावधि में जवाब नहीं प्राप्त होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि इस संदर्भ में आपको कुछ नहीं कहना है एवं तदालोक में विभाग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। साथ हीं, सभी संबंधित प्रधानाध्यापक एवं सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि इस तरह के कोई भी अध्यापक जिनकी अर्हता पूर्ण नहीं है, यदि उनके संबंधित विद्यालय  प्रखंड में हो तो तत्काल इसकी सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

      सहरसा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) ने जिन 14 बीपीएससी शिक्षकों को अयोग्य ठहराया है, उनमें…

      1. अफसाना प्रवीण, BPSC TRE-1, क्रमांक- 582379
      2. अनु, BPSC TRE-1, कमांक-900213
      3. रविन्द्र कुमार यादव, BPSC TRE 2. क्रमांक 633621
      4. मो. नूरकर, BPSC TRE 2. क्रमांक 634418
      5. केएम गुडिया यादव, BPSC TRE-2 कमांक 438042
      6. फिरदोस बानो, BPSC TRE 2. कमांक 020227
      7. अरविन्द कुमार गुप्ता, BPSC TRE 2. क्रमांक-300011
      8. के.एम. अन्तिमा भारती, BPSC TRE 2. क्रमांक – 450959
      9. सचिन कुमार वशिष्ठ, BPSC TRE-2, कमांक 619433
      10. शेष मणि यादव, BPSC TRE 2. क्रमांक 640007
      11. ज्योति सिंह, BPSC TRE 2. क्रमांक-619319
      12. फरहत जेबा BPSC TRE-2, कमांक-486975
      13. जागृति पाण्डे, BPSC TRE 2. क्रमांक-400542
      14. लवकेश यादव, BPSC TRE 2. क्रमांक 174950 शामिल हैं।

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