अन्य
    Saturday, June 22, 2024
    अन्य

      250 किमी से अधिक दूरी तय करने वाली बसों को दो ड्राइवर रखना अनिवार्य

      पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। बिहार में 250 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाली बसों को दो ड्राइवर रखना अनिवार्य किया गया है, लेकिन अब तक अधिकतर बस मालिकों ने ऐसा नहीं किया है।

      बिहार राज्य परिवहन विभाग ने दिसंबर माह में जिलों को दिशा निर्देश दिया था कि ऐसी सभी बसों का परमिट रद्द किया जाये, जिसकी शुरुआत कर दी गयी है। पिछले चार माह में 30 से अधिक बसों पर कार्रवाई की गयी है।

      वहीं, अन्य बस मालिकों को दोबारा से निर्देश भी दिया गया है कि आदेश का पालन करते हुए लंबी दूरी के बसों में दो ड्राइवर रखे जाएं।

      जानें निर्देश का कारणः

      विभाग के मुताबिक 250 किलोमीटर से अधिक दूरी एक चालक के भरोसे तय करना सुरक्षित नहीं है। इसीलिए ड्राइवरों की संख्या दो करना अनिवार्य किया गया कई बार सड़क दुर्घटनों का कारण लगातार चालकों की ड्राइविंग से भी होती है। कई बार ड्राइवर लगातार बिना शरीर को आराम दिये हुए ड्राइविंग करते हैं। इस कारण से दुर्घटनाएं भी होने की संभावनाएं अधिक बनी रहती है।

      सभी जिलों में चलेगा निहरानी अभियानः

      बिहार के सभी जिलों को लोकसभा चुनाव-2024 के बाद नियमों का पालन सख्ती से करने के लिए निर्देश दिया गया है। परिवहन अधिकारी जिलों में बस मालिकों को इस नियम से दोबारा से अवगत कराएंगे। बावजूद इसके यात्री सुरक्षा को लेकर लिए गये निर्णय का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी।

      अन्य राज्यों की बसों की होगी खास निगरानीः

      बिहार से दूसरे राज्यों तक आने-जाने वाली यात्री बसों की विशेष निगरानी की जायेगी, ताकि बसों में दो ड्राइवर रहें। पटना के अलावा अन्य जिलों से भी कई बसें दिल्ली- झारखंड तक जाती हैं। उनपर कई बार कार्रवाई भी हुई है। अब एक चालकीय बसों पर विशेष जांच की जायेगी।

      विभाग 10 हजार जुर्माना के साथ रद्द करेगी परमिटः

      परिवहन विभाग ने कहा है कि बसों में दो ड्राइवर नहीं रहने पर परमिट का उल्लंघन माना जायेगा। ऐसे में 10 हजार जुर्माना के साथ परमिट रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

      परिवहन विभाग ने निर्देश दिया है कि ऐसे सभी बसों को चिह्नित करें, जिनमें दो ड्राइवर नहीं है और उनका परमिट रद्द करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी को भेजें। परमिट रिन्यूवल के समय दोनों ड्राइवरों का नाम लिया जाए।

      विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि बसों का परमिट रिन्यूवल करते समय दोनों ड्राइवरों का नाम और पहचान लें। इसके बाद ही परमिट दें। जो बस मालिक दो ड्राइवर का नाम नहीं दे, उनके परमिट के आवेदन को लंबित कर दें।

      इंडिया ने झारखंड चुनाव आयोग से निशिकांत दुबे को लेकर की गंभीर शिकायत

      शिक्षा विभाग की वेतन कटौती मामले में नालंदा जिला अव्वल

      गजब! मगही भाषा में वोट गीत गाकर टॉप ट्रेंड हुईं अरवल की डीएम

      विम्स पावापुरी में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का टोटा, मरीजों की फजीहत

      जानें Google क्या है और इसका सही इस्तेमाल कैसे करें

      LEAVE A REPLY

      Please enter your comment!
      Please enter your name here

      This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

      संबंधित खबरें
      error: Content is protected !!
      भयानक हादसा का शिकार हुआ तेजस्वी यादव का जन विश्वास यात्रा काफिला जमशेदपुर जुबली पार्क में लाइटिंग देखने उमड़ा सैलाब इस ऐतिहासिक गोलघर से पूरे पटना की खूबसूरती निहारिए Naxalite bunker and camp demolished in forested hilly area of Jharkhand National Science Day 2024: बच्‍चों को एक बार जरूर दिखाएं ये 5 साइंस म्‍यूजियम