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बिहारः मोतिहारी जिला शिक्षा विभाग में व्याप्त भारी भष्ट्राचार-घोटाला का खुलासा

पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क)। बिहार के मोतिहारी जिला शिक्षा विभाग में व्याप्त भष्ट्राचार लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है।

ताजा मामला डीईओ की आरे से जारी उस पत्र से सामने आया है, जिसमे उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए सभी बीईओ, बीआरपी और एचएम से एक वर्ष पूर्व स्कूल के खाता में भेजी गई राशि का हिसाब और बचे राशि को ब्याज सहित स्थापना द्वारा जारी खाता में लौटने का आदेश जारी किया है।

उल्लेखनीय है कि जिला के सैकड़ों विद्यालय ने शिक्षा विभाग के मिलीभगत से बिना खर्च किये ही लाखों की राशि निकासी कर कुछ राशि स्थापना के खाते में वापस कर दिए।

लेकिन बड़ी बात यह है कि अब भी सैंकडों विद्यालय निर्धारित तिथि के बाद भी लाखों रुपया निकासी किया गया,जिसमे कुछ विद्यालयों ने बच्चो को बिना परिभ्रमण कराए ,स्कूल विकास में राशि खर्च किए,बिना उपस्कर खरीद किये या वायरिंग सहित अन्य कार्य कराए लाखों की राशि निकासी और महाभोज का निवाला बना लिया गया।

इसकी कलई खुलने के बाद डीईओ ने एक वर्ष पहले सभी विद्यालयों को बीआरसी के माध्यम से बैंक स्टेटमेंट जमा करने का निर्देश दिया गया लेकिन आदेश का असर इन एचएम पर नही पड़ा ।

मिली जानकारी के अनुसार डीईओ के आदेश के बाद जिला के लगभग दस प्रखंड के 630 विद्यालयों के एचएम ने एक वर्ष बाद भी बैंक स्टेटमेंट जमा नही किया ।डीईओ ने 48 घंटे में बैंक स्टेटमेंट जमा नही करने वाले एचएम को पद मुक्त करते हुए बीआरपी व लेखपाल को हटाने व बीईओ की संलिप्तता मानते हुए पर करवाई का निर्देश दिया है।

डीईओ के आदेश मे कहा गया है कि बैंक स्टेटमेंट जमा नही करने वाले जिला के दस प्रखंड के बीआरपी ,लेखपाल बीईओ व 630 एचएम को महंगा पड़ सकता है। 48 घंटे में बैंक स्टेटमेंट जमा नहीं करने वाले एचएम को प्रभार से हटाते हुए बीआरपी को कार्य से हटाया जाएगा।वही संबंधित बीईओ पर प्रपत्र क गठित कर कारवाई सुनिश्चित की जाएगी।

डीईओ संजय कुमार ने जिन विद्यालयों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।उनमे अरेराज 101,चकिया 23,चिरैया 72,कल्याणपुर 38,कोटवा 54,मोतिहारी 75,पहाडपुर 52,रामगढ़वा 65,रक्सौल 125,संग्रामपुर 23 सहित अन्य चिन्हित विद्यालय शामिल है।

बताया जा रहा है कि केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा अभियान में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सिंगल विंडो सिस्टम वर्ष 2021 में लागू किया गया। जिसके तहत सभी विद्यालयों में पूर्व से सर्व शिक्षा अभियान व आरएमएसए सहित सभी असैनिक व गैर असैनिक संचालित बैंक खाता में रक्षित अव्यहरित राशि को जिला स्थापना द्वारा जारी खाता में ब्याज सहित राशि जून 2021 तक जमा करने का निर्देश दिया गया था।

हालांकि इस आदेश का यहां धज्जी उड़ता रहा।

फिलहाल डीईओ के आदेश के बाद भी इसका असर होता है या एमडीएम,खिलौना परिभ्रमण या अन्य उपस्करों की खरीद के नाम पर सरकारी राशि की लूट होती रहेगी।

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