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Big relief to JDU leader: पटना हाई कोर्ट ने नालंदा डीएम पर लगाया जुर्माना, जानें पूरा मामला

Big relief to JDU leader: Patna High Court imposes fine on Nalanda DM, know the whole matter

बिहारशरीफ (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। Big relief to JDU leader: पटना हाई कोर्ट ने नालंदा जिलाधिकारी पर ₹5000 जुर्माना लगाया है जुर्माना की राशि याचिकाकर्ता को देना है। वहीं जदयू नेता रिशु कुमार को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन पर नालंदा जिलाधिकारी द्वारा लगाए गए सीसीए को निरस्त कर दिया है।

साथ ही हाई कोर्ट ने अपने आदेश में नालंदा जिलाधिकारी को आदेश दिया है कि पीड़ित रिशु कुमार को 5000₹ का भुगतान करें। क्योंकि नालंदा जिलाधिकारी द्वारा न तो पीड़ित को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया गया और न ही बीसीसीए एक्ट के प्रावधानों का पालन किया गया।

विदित हो कि मात्र 3 सनहा के आधार पर रिशु कुमार पर बिना उचित सुनवाई का अवसर दिए नालंदा जिलाधिकारी द्वारा सीसीए लगा दिया गया था और जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित करायपरशुराय थाना में उपस्थिति दर्ज करने का आदेश दिया गया था।

उसे हाई कोर्ट ने गलत करार देते हुए नालंदा जिलाधिकारी पर 5000 रुपया जुर्माना लगा दिया। इस बाबत पीड़ित रिशु कुमार से बात करने पर उनके द्वारा बताया गया कि जिलाधिकारी द्वारा दुर्भावना से ग्रसित होकर उनके ऊपर बिना कोई अपराध के ही मात्र जनता की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने की वजह से सीसीए लगा दिया गया था, जिससे उनके मान-सम्मान को ठेस पहुंची।

हाई कोर्ट के आदेश से पीड़ित बहुत खुश नजर आए और कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जनता का काम वे पूर्ववत करते रहेंगे।

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