“झारखंड का बड़ा शराब माफिया विपिन शराब से भरे ट्रक को बिहार में पहुंचाने के लिए अपनी पर्सनल गाड़ी से एस्कॉर्ट करवाता था। विपिन की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। बिहार पुलिस की मद्य निषेध विभाग की टीम राज्य के बाहर के शराब माफियाओं पर भी लगातार नकेल कस रही है…
राँची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क)। बिहार पुलिस की मद्य निषेध विभाग की टीम राज्य के बाहर के शराब माफियाओं पर नकेल कसने की कवायद में लगातार जुटी हुई है।
इसी कड़ी में टीम ने झारखंड में बड़ी कार्रवाई करते हुए राजधानी रांची के एक बड़े शराब माफिया विपिन कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है।
विपिन कुमार सिंह पिछले कई महीनों से लगातार बिहार में शराब की आपूर्ति में जुटा हुआ था।
मद्य निषेध विभाग की टीम इस शराब माफिया के खिलाफ लगातार सबूत जुटा रही थी और ठोस सबूतों के आधार पर पुलिस ने रांची में दबिश देकर विपिन कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
इसकी गिरफ्तारी बरियातू इलाके में स्थित बैजनाथ रेसिडेंशियल से हुई है। मद्य निषेध विभाग के एसपी की मानें तो राजधानी में बैठकर विपिन कुमार सिंह बिहार के कई जिलों में शराब की अवैध रूप से सप्लाई कर रहा था।
उत्तर बिहार के कई जिलों को इसने अपना अड्डा बना रखा था, खासकर सीमांचल में अररिया और उसके अलावा सुपौल और नरपतगंज में यह शराब माफिया लगातार शराब की आपूर्ति कर रहा था। मद्य निषेध विभाग की टीम ने इस पूरे मामले की जांच की तब एक चौंकाने वाला भी खुलासा हुआ।
दरअसल शराब की खेप लेकर जो ट्रक झारखंड से बिहार आता था उसे उसके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए एक फोर व्हीलर वाहन भी स्कॉर्ट करता था। यह गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि गिरफ्तार किए गए शराब माफिया विपिन कुमार सिंह की ही होती थी।
इस तरह अपने नायाब तरीके से यह चार बार ट्रक से भरा शराब बिहार पहुंचा चुका था। मद्यनिषेध विभाग की टीम को इस बात का भी सबूत मिला है कि पिछले साल नवगछिया के खरीक थाना की पुलिस ने जो शराब की एक बड़ी खेप जब पकड़ी थी, तब वह ट्रक से रांची से पहुंचा था। इस ट्रक को ऑल्टो कार एस्कॉर्ट कर रही थी।
चालक को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस के पूछताछ से पता चला कि यह विपिन कुमार सिंह के ही नाम पर है। इसके बाद से ही मद्य निषेध विभाग की टीम शराब माफिया तक पहुंचने में लगातार जुटी हुई थी। मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों ने कहा कि ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद विपिन कुमार सिंह को पटना लाया जाएगा।
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