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सक्षमता पास शिक्षकों के तबादले पर रोक, जानें शिक्षा मंत्री ने क्या कहा

पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। बिहार सक्षमता परीक्षा पास कर चुके नियोजित शिक्षकों की काउंसिलिंग एवं पदस्थापन के पहले किसी भी कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं किये जायेंगे। यदि विभागीय मुख्यालय को स्थानांतरण के संबंध में किसी भी तरह की सूचना प्राप्त होती है तो संबंधितों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।

शिक्षा विभाग द्वारा इस आशय के जारी आदेश के बीच शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की जल्द काउंसेलिंग होगी और साफ्टवेयर के जरिये उनकी पोस्टिंग की जायेगी।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सन्नी सिन्हा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में सख्त हिदायत दी है कि इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाये।

उन्होंने अपने पत्र में साफ कर दिया है कि मार्च अप्रैल में सक्षमता परीक्षा आयोजित की थी। इसमें 1,87,818 स्थानीय निकाय शिक्षक उत्तीर्ण हो चुके हैं। इन शिक्षकों की काउंसिलिंग की कार्यवाही विभाग की तरफ से प्रक्रियाधीन है।

इन सब बातों के मद्देनजर विभाग ने निर्णय लिया है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की पदस्थापना से पहले जिलों में किसी भी तरह की स्थानांतरण की कार्यवाही न की जाये।

खबरों के मुताबिक शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने की दिशा में अभी तक काउंसिलिंग प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो सकी है। इसके लिए तिथि भी सरकार ने निर्धारित नहीं की है।

इससे पहले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काउंसिलिंग न कराने का निर्णय लिया था। दरअसल उस समय निर्वाचन आयोग ने इसकी अनुमति नहीं दी थी।

बता दें कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले नियोजित शिक्षकों उन्हें नयी पदस्थापना में योगदान से राज्य कर्मी के रूप में विशिष्ट शिक्षक के रूप में मान्यता मिलेगी।

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