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    Friday, November 22, 2024
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      सरहुल-रामनवमी शोभायात्रा की अधिसूचना जारी, मास्क, हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्य

      राँची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क)। झारखण्ड में धार्मिक जुलूस को अनुमति मिल गई है। इसके अलावा अन्य सभी तरह के जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक जुलूस में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं।

      अगर एक जगह पर विभिन्न धार्मिक जुलूस जुट रहे हैं तो वहां 1000 से अधिक लोगों का जुटान प्रतिबंधित होगा। शाम के छह बजे के बाद जुलूस निकालने पर रोक रहेगी।

      मास्क, हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्यः डीजे पर पहले से रिकार्ड गाने बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। धार्मिक जुलूस में शामिल सभी लोगों के लिए मास्क व हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन के निर्धारित मापदंड के अनुसार ही धार्मिक जुलूस निकाले जा सकेंगे

      बता दें वैश्विक महामारी कोरोना के चलते राज्य में पिछले दो साल से के बाद शोभायात्रा को राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है। राज्य सरकार की आपदा प्रबंधन प्रभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना बुधवार की शाम जारी कर दी है।

      अब राज्य में अगले माह निकलने वाले सरहुल व रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर अटकलें समाप्त हो गई हैं।

      सरहुल चार को, रामनवमी शोभायात्रा 10 कोः राज्य में प्रकृति पर्व सरहुल की शोभायात्रा अगले माह चार अप्रैल को धूमधाम से निकाली जाएगी। वहीं, रामनवमी शोभायात्रा के लिए 10 अप्रैल की तिथि निर्धारित है।

      दो साल से जुलूस पर था पूर्ण प्रतिबंधः कोरोना महामारी को देखते हुए मार्च 2020 में ही राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने अगले आदेश तक के लिए सभी प्रकार के जुलूस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था।

      इसके बाद वर्ष 2020 व 2021 में रामनवमी तथा सरहुल जुलूस सहित सभी प्रकार के जुलूस नहीं निकाले जा सके थे। अब जब राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण नियंत्रित है, उसकी समीक्षा के बाद ही राज्य सरकार ने शर्तों के साथ अनुमति जारी कर दी है।

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