“सजा पाने वालों में पति, सास, ससुर और दो देवर है शामिल, दस-दस हजार का अर्थदंड भी, नहीं देने पर एक साल की जेल”
एक्सपर्ट मीडिया न्यूज (हिलसा)। हत्या कर शव को छुपाए जाने के एक मामले में दोषी ठहराए गए एक महिला समेत पांच आरोपितों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही आरोपितों को दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर आरोपितों को एक साल कारावास में रहना होगा।
यह फैसला सोमवार को मामले को निष्पादित करते हुए अपर जिला जज एसके पांडेय द्वारा सुनाया गया।
प्रभारी अपर लोक अभियोजन राजाराम प्रसाद सिंह ने बताया कि अस्थावां थाना क्षेत्र के रजावां गांव निवासी छोटे गोप की पुत्री कविता देवी की शादी खुदागंज थाना क्षेत्र के इमादपुर गांव निवासी त्रिवेणी यादव के पुत्र राजनंदन यादव के साथ हुई।
शादी के बाद से कविता देवी अपने ससुराल में थी। वर्ष 2015 के अक्टूबर माह में कविता की हत्याकर शव को गायब कर दिया गया था।
इस संबंध में सत्येन्द्र कुमार द्वारा कविता के पति राजनंदन यादव, ससुर त्रिवेणी यादव, सास कुसमी देवी, देवर राकेश यादव एवं दयानंद यादव के अलावा चचेरा ससुर नंदु यादव, चचेरा भैंसूर मंटु यादव एवं सुरेन्द्र यादव, चचेरी गोतनी तथा अनिता देवी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।
अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा पति राजनंदन यादव, ससुर त्रिवेणी यादव, सास कुसमी देवी, देवर राकेश यादव एवं दयानंद यादव के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया।
सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के ब्यान के आधार पर कोर्ट ने पुलिस द्वारा उक्त आरोपितों को दोषी पिछले दिनों दोषी ठहराया।
सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी ठहराए गए आरोपित पति राजनंदन यादव, ससुर त्रिवेणी यादव, सास कुसमी देवी, देवर राकेश यादव एवं दयानंद यादव को हत्या करने के आरोप में सश्रम आजीवन कारावास के अलावा दस-दस हजार रुपये अर्थदंड तथा शव छुपाने के आरोप में तीन साल की कारावास तथा दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
प्रभारी अपर लोक अभियोजक श्री सिंह ने बताया कि अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर आरोपितों को अलग से क्रमश: एक साल एवं छह माह जेल में रहना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी।