हजारीबाग (मंटू सोनी)। हजारीबाग शहर के जाने माने होली क्रॉस स्कूल अभिभावकों से मनमानी फीस वसूल रहा है। स्कूल प्रबंधन नियम-कायदे को ताक पर रखकर स्कूल बाल शिक्षा अधिकार कानून और आरटीई कानून का पालन भी नही कर रहा है।
इस मामले पर सूचनाधिकार रक्षा मंच के चितरंजन गुप्ता ने हजारीबाग उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को शिकायत पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है।
पत्र में यह कहा गया है कि वर्ष 2014-15 स्कूल री एडमिशन (वार्षिक एनुवल चार्ज) के नाम पर 1200 रुपया और मासिक फीस 500 रुपया था। अगले वर्ष 2015-16 में री एडमिशन में चार गुणा से अधिक शुल्क बढ़ाते हुए 5500 (पचपन सौ ) रुपया और मासिक फीस 1100 (ग्यारह सौ ) रुपया कर दिया।
यहां भारतीय निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत मात्र 15 प्रतिशत फीस बढ़ाने के नियम की अनदेखी की गई। उसी तरह वर्ष 2017-18 में री एडमिशन की फीस बढ़ाते हुए 8400 (चौरासी सौ) रुपया और मासिक फीस 1200 (बारह सौ)रुपया कर दिया।
इसके साथ ही स्कूल ने 2018-19 से अभिभावकों को तीन महीने की फीस एक साथ जमा करवाने का निर्देश दिया गया है। जिससे आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों को अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है।
पत्र के माध्यम से उपायुक्त से स्कूल प्रबंधन द्वारा मनमानी फीस वसूली पर तत्काल लगाम और उचित कार्रवाई की मांग की गई है।