Home देश 7 लीटर चुलाई शराब के आरोपी को 1 लाख के जुर्माना के...

7 लीटर चुलाई शराब के आरोपी को 1 लाख के जुर्माना के साथ 10 साल की सज़ा

0

“यह सजा  विशेष न्यायाधीश उत्पाद सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद इरशाद उल्ला के कोर्ट ने सुनाई है।”

illegal liqueurबिहारशरीफ (संवाददाता)। नालंदा में पहली बार प्रतिबंधित शराब कारोबार में संलिप्त एक व्यक्ति को  सरकार द्वारा लागू किये गये मध निषेध कार्यक्रम एवं नई उत्पादन नीति के तहत कड़ी सजा दी गई है। 

खबर है कि दीपनगर थाना कांड संख्या 189/17 के आरोपी दिलीप कुमार चौधरी को 272 एवं 273 भादवि एवं विशेष उत्पाद अधिनियम के तहत 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावे चौधरी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उसकी सजा 2 साल और बढ़ाई जायेगी।

उल्लेखनीय है कि विगत 17 जून को दीपनगर थाना अंतर्गत गंज पर में अभियुक्त के घर पर गुप्त सूचना के आधार पर सब इंस्पेक्टर दिनेश प्रसाद रजक की छापेमारी में अवैध शराब चुलाई के उपकरण एवं 7 लीटर अवैध शराब भी बरामद हुई थी।

सरकार के तरफ से लोक अभियोजक मोहम्मद कैसर इमाम के नेतृत्व में उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक दिलीप कुमार सिंह एवं सहायक लोक अभियोजक सुशील कुमार के द्वारा इस केस में पैरवी की गई।

कहा जाता है कि डीएम डॉ त्यागराजन एसएम ने सभी लोक अभियोजकों को निर्देश दिया है कि अवैध शराब के मामले में समय पर मजबूती से सरकारी पक्ष रखें, जिससे दोषियों को जल्दी सजा मिल सके।

error: Content is protected !!
Exit mobile version