Home आस-पड़ोस 15 अप्रैल तक कैदी को पेशी से छूट, थानेदार-चौकीदार-मुखिया आदि करें जागरुक

15 अप्रैल तक कैदी को पेशी से छूट, थानेदार-चौकीदार-मुखिया आदि करें जागरुक

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बिहारशरीफ (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। नालंदा जिला सत्र न्यायाधीश श्याम किशोर झा ने  कोरोना वायरस संक्रमण से बचने की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए आगामी 15 अप्रैल तक जेल से कैदी की न्यायलय में पेशी से छूट देते हुए जेल अधीक्षक को प्रतिदिन रिपोर्ट करने को कहा है।

उन्होंने यह भी कहा है कि वादी प्रतिवादी के नहीं आने पर भी केस खारिज नहीं होगी और न्यायालय कक्ष में केवल अधिवक्ताओं का ही प्रवेश रहेगा, वह भी केवल आपात मामले, जैसे बेल की सुनवाई आदि।HILSA COURT NEWS 1

जिला जज ने यह भी आदेश दिया है कि कल यानि 18 मार्च से सारे थानेदार, चौकीदार, मुखिया, अन्य सभी जनप्रतिनिधि के माध्यम से सभी गावों में यह जानकारी देंगे कि अगर अति आवश्यक नहीं हो तो कोर्ट नहीं जाये। उनके मामले पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। केवल जमानत लंबित मामले में ही कोर्ट जाएं, अन्यथा नहीं।

उधर जिला किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी एवं अपर न्यायकर्ता मानवेन्द्र मिश्रा ने पर्वेक्षण गृह के अधीक्षक को कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरा देखते हुए आगामी 31 मार्च तक विधि विरुद्ध किशोर के परिजन या अन्य किसी भी बाहरी लोगों के मिलने जुलने पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।

साथ ही उन्होंने पर्वेक्षण गृह में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने, किसी भी स्टाफ या किशोर में संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर उससे परिषद को तत्काल अवगत कराते हुए जिला स्वास्थ्य केन्द्र को सूचित करने, पर्वेक्षण गृह में कोई आयोजन नहीं करने, नियमत रुप से ब्लीचींग पाउडर, सेनेटाईजर, हैंडवाश,डिटऑल,साबून आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

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