Home देश मधु कोड़ा की सजा और जुर्माने पर दिल्ली हाई कोर्ट की रोक

मधु कोड़ा की सजा और जुर्माने पर दिल्ली हाई कोर्ट की रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने आज झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा की तीन साल कैद की सजा और जुर्माने पर 22 जनवरी तक रोक लगी दी है।

कोयला घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने मधु कोड़ा को सजा सुनाई थी। इस मामले की अगली सुनवाई तक मधु कोड़ा को अंतरिम जमानत मिली है।

madhu kodaगौरतलब है कि 16 दिसंबर, 2017 को ही सीबीआई की विशेष कोर्ट ने घोटाले के मुख्य आरोपी और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को इसी मामले में 3 साल की जेल की सजा सुनाई है।

न्यायाधीश भरत पाराशर ने कोड़ा के करीबी और सहयोगी विजय जोशी, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता और झारखंड के तत्कालीन मुख्य सचिव ए के बासु को भी 3-3 साल की जेल की सजा सुनाई।

कोर्ट ने कोड़ा और जोशी को 3 साल की जेल के अलावा 25 लाख का जुर्माना भी लगाया वहीं अन्य को 1-1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई थी।

इन सबके अलावा निजी कंपनी विनी आयरन और स्टील उद्योग लिमिटेड को भी आपराधिक षड़यंत्र और भ्रष्टाचार की रोकथाम कानून के तहत दोषी पाया गया, जिसके लिए उन्हें भी 50-50 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

हालांकि मधु कोड़ा, जोशी, गुप्ता और बासु को उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए दो महीने की अग्रिम जमानत दी गई थी।

मधु कोड़ा को झारखंड में गैरकानूनी रूप से कोल ब्लॉक को कोलकाता के किसी कंपनी को आवंटित करने का आरोपी पाया गया था।

 राजहारा नॉर्थ कोल ब्लॉक की आवंटन 2004 से लेकर 2009 के बीच कथित अपराधों का एक बड़ा उदाहरण था।

साल 2012 में यह घोटाला अखबारों की सुर्खियों में था। गैरकानूनी रूप के कोल ब्लॉक आवंटन के कारण देश को 1.86 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

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