“उधर एक अन्य हत्याकांड मामले में हिलसा न्यायालय ने एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा बीस हजार रूपये का अर्थ दंड की सजा दी है…”
हिलसा (धर्मेंद्र)। नालंदा के हरनौत प्रखंड के नवनिर्वाचित मुखिया हत्या कांड मामले में न्यायालय ने तीन को दोषी पाया है, जबकि एक आरोपी पर फैसला सुरक्षित रखा है। तीन दोषी अभियुक्तों के खिलाफ सजा का ऐलान अब 20 दिसम्बर को किया जाएगा।
वर्ष 2016 में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के कुछ दिन बाद ही नालंदा के चंडी थाना क्षेत्र में कोलामा की नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या कर दी गई थी। इस बहुचर्चित हत्या कांड की गूँज राजनीतिक गलियारे में भी सुनाई गई थी। चंडी तथा हरनौत पुलिस को अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली तक रेड करनी पड़ी थी।
10 जून 2016 हरनौत प्रखंड के कोलामा पंचायत की नवनिर्वाचित महिला मुखिया पूनम अपने एक परिचित ग्रामीण की अपाची बाइक से हरनौत बाजार से खरीददारी कर गांव लौट रही थी। चंडी थाना क्षेत्र के कोयलविगहा मोड़ के पास पहले से घात लगाएँ बदमाशों ने महिला मुखिया पूनम देवी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
मृतका मुखिया के पति इंद्रजीत सिंह ने कोलामा के पप्पू सिंह, महमदपुर बलबा के बलीराम गोप, संतोष यादव तथा पिंटू यादव के खिलाफ चंडी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। घटना के बाद सभी अभियुक्त फरार हो चुके थे। चंडी पुलिस को दिल्ली के कई जगहों पर छापेमारी कर आरोपी की गिरफ्तारी की थी।
सभी आरोपी फिलहाल जेल में बंद है। हिलसा व्यवहार न्यायालय में मुखिया हत्या कांड में तीन अभियुक्तों को दोषी पाया गया है। जिनकी सजा पर सुनवाई 20 दिसम्बर को होगा। जबकि एक अन्य आरोपी पर फैसला अभी नहीं हो सका है। उस पर बाद में सजा पर फैसला लिया जाएगा।
इधर इस्लामपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या के मामले में एक आरोपी वीनेश यादव को आजीवन सजा एवं बीस हजार का अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है।