“नालंदा डीएम ने चेतावनी दी है कि वैसे लोक प्राधिकारी जो जानबूझ कर सुनवाई से अनुपस्थित रहते हैं, उनकी सूची उपलब्ध करावे उन पर दंड लगाने व अन्य विभागीय कार्रवाई की जाएगी।”
उन्हीने कहा कि नाम के अनुरूप इस अधिनियम का उद्देश्य शिकायतों का निवारण है, सिर्फ निष्पादन नही। इस अधिनियम के तहत अब तक आई शिकायतों का निवारण नहीं करने पर जिलाधिकारी ने हिलसा एवं परवलपुर के अंचलाधिकारियों का वेतन बंद करने एवं उनसे स्पष्टीकरण का आदेश दिया ।
जिलाधिकारी ने लोक प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वह स्वयं ही सुनवाई में उपस्थित हों। बहुत आवश्यक होने पर ही अपने अधीनस्थ कर्मियों को सुनवाई के लिए प्राधिकृत करें।
बैठक में बताया गया कि परिवादियों को दूरभाष से भी सूचना दी जाए तथा लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी निर्धारित समय सीमा में यथासंभव कम से कम सुनवाई में मामले का निष्पादन करें ।
उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा दिए गए किए गए निष्पादन और दिए गए निर्देश के अनुरूप उसका अनुपालन अक्षरश सुनिश्चित करें।
बैठक में वरीय उपसमाहर्ता संजय कुमार, आईटी मैनेजर आशीष कुमार सभी अंचल अधिकारी, सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी व अन्य उपस्थित थे।