पांच साल पहले नगरनौसा के ब्रह्मस्थान के निकट हुई थी गोंदू पंडित की हत्या
हिलसा (चन्द्रकांत)। हत्या के एक मामले में बुधवार को मृतक गोंदू पंडित परिवार को तब न्याय मिला, जब कोर्ट ने दोषी ठहराए गए नौ आरोपितों को आजीवन कारावास के साथ-साथ बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को एक-एक साल जेल में सजा काटनी होगी।
हिलसा के अपर जिला जज एसके पांडेय के कोर्ट में गोंदू पंडित की हत्या से संबंधित मामले में सजा के बिंदु पर अभियोजन एवं बचाव पक्ष की ओर से अपनी-अपनी दलीलें दी गई।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी ठहराए गए आरोपति रामपृत पासवान, राम भजन पासवान, गनौर पासवान, अनिश पासवान, मनोज भारत, गुड्डू पासवान, इंदु पासवान, शंभु पासवान एवं राम कुमार पासवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
साथ ही सभी दोषियों को बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को एक-एक साल कारावास की सजा काटनी होगी।
प्रभारी अपर लोक अभियोजक राजाराम सिंह के मुताबिक नगरनौसा के ब्रह्मस्थान गांव निवासी श्यामनंद पंडित वर्ष 2012 के आठ मार्च को बाजार जा रहे थे। तभी उक्त आरोपितों ने रास्ते में मारपीट की।
इस घटना के बाद दूसरे दिन उक्त सभी आरोपित उस जगह पहुंचे, जहां वादी परिवार के लोगों के साथ गपशप कर रहे थे। वहां पहुंचकर आरोपित गॉलीग्लौज और धमकी देने लगे।
विरोध किए जाने पर वहां मौजूद गोंदू पंडित को सिर में पीछे से गोली मार दी। गोली लगने से घायल गोंदू पंडित की मौत हो गई।