Home देश अब 25 लखिया लग्जरी कार विचरेगें नीतीश के मंत्री-बाबू

अब 25 लखिया लग्जरी कार विचरेगें नीतीश के मंत्री-बाबू

0

एक्सपर्ट मीडिया न्यूज डेस्क। बिहार में पदस्थ भाजपा-जदयू नीत नीतीश सरकार के माननीय मंत्री अब 25 लखिया लग्जरी कार की सवारी करेंगे। इस श्रेणी में पटना हाईकोर्ट के जजों को भी शामिल किया गया है।

अपर मुख्य सचिव से लेकर अन्य वैसे अधिकारी, जिन्हें सरकार ने वाहन की सुविधा दी है, वे भी 11 से 20 लाख रुपये तक की गाड़िया इस्तेमाल कर सकेंगे।

सरकार के मंत्रियों, हाईकोर्ट के जजों से लेकर डीएम-एसपी जैसे अधिकारियों के लिए सरकारी कार खरीद की अधिकतम सीमा तय कर दी है।

विभिन्न स्तर के सरकारी लोक सेवकों और पदाधिकारियों के उपयोग के लिए सरकारी वाहनों की सेवा मुहैया कराई जाती रही है।

पिछले कई वर्षो में गाड़ियों की कीमत तो बढ़ी, लेकिन सरकारी वाहन कैसे होंगे और कितनी कीमत तक की खरीदारी हो सकेगी, इसका कोई सही प्रकार से निर्धारण नहीं था।

किस रैंक के अधिकारी और सरकार के मंत्री किस प्रकार के और कितनी कीमत तक के वाहन में चढ़ सकेंगे, इसका निर्धारण करने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रशासी पद वर्ग समिति गठित की थी।

इसे अधिकारियों के रैंक के मुताबिक वाहन और वाहन की कीमत तय करने की जिम्मेदारी दी गई। प्रशासी पद वर्ग समिति ने अब इसका निर्धारण कर लिया है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी की अनुशंसा के मुताबिक मंत्री या अधिकारी लग्जरी वाहन खरीद सकेंगे, लेकिन इसके पूर्व उनके पुराने वाहनों को नीलाम किया जाएगा। इसके बाद ही नए वाहन की खरीद होगी।

सरकार ने अधिकारियों और मंत्रियों को हिदायत दी है कि वाहनों की खरीद करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि वाहन सामान्यत: सफेद या इससे मिलते जुलते रंग के हो।

ये खरीद सकेगें इतने की वाहन…

माननीय मंत्री, हाईकोर्ट के जज व इनके समकक्ष- 25 लाख तक

अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव- 20 लाख तक

जिलाधिकारी व इनके समकक्ष- 18 लाख

जिला जज, एसपी व समकक्ष- 13 लाख

अन्य अफसर जिन्हें वाहन मान्य है- 11 लाख

बिहार सरकार के मुख्य सचिव दीपक कुमार की दलील है कि पद वर्ग समिति की अनुशंसा और सरकार की मंजूरी के बाद मंत्रियों से लेकर अधिकारियों तक की कार खरीद के लिए मूल्य निर्धारित किए गए हैं। पुराने हो चुके संबंधित मंत्री और अधिकारी के वाहन नीलाम किए जाएंगे।

error: Content is protected !!
Exit mobile version