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‘मुजफ्फरपुर महापाप’ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को लगाई यूं फटकार

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पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज ब्यूरो)। ‘मुजफ्फरपुर महापाप’ मामले में बिहार सरकार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह की घृणित कार्य के बाद बिहार सरकार की जहाँ किरकिरी हो रही है। वहीं इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट भी कड़े तेवर में आ गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए स्वयंसेवी संगठन को फंड मुहैया कराने पर आपत्ति दर्ज करते हुए सवाल उठाया है कि आखिर ऐसे गैर जिम्मेदार एनजीओ को सरकार ने फंड किस अधिकार से उपलब्ध कराते गया।

rjd leader attecked cm nitish1कई सालों से उस शेल्टर होम्स को राशि देती चली गई लेकिन उस राशि की कोई जानकारी सरकार नही ले पाई और न ही शेल्टर की कभी जांच को लेकर कोई कदम उठाया गया।

सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से कहा गया कि समय-समय पर सोशल ऑडिट किया जाता रहा है। कुछ खराब अफसरों की वजह से  इस तरह की घटना हो जाती है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि उन अफसरों के खिलाफ क्या शिकायत की गई है? कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप जनता का पैसा ऐसे ही किसी गलत अफसरों के हाथों लूटा नहीं सकते हैं।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने घटना की जांच में विलंब पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मामले की जांच रिपोर्ट भी मांगी। कोर्ट ने सवाल किया कि अभी तक अधिकारी क्या कर रहे थे और किसी बड़े अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नही की गई।

इधर सीबीआई की एक टीम उस बालिका गृह परिसर का भी निरीक्षण किया और वहाँ रहने वाले किरायेदारों से भी पूछताछ की।

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