Home देश मारपीट-हत्या के चार आरोपितों को 10-10 साल की कैद

मारपीट-हत्या के चार आरोपितों को 10-10 साल की कैद

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दस साल की कारावास के साथ दस हजार का अर्थदंड, दो साल पहले चंडी थाना के सालेपुर में हुई थी मारपीट की घटना, तीन घायलों में से एक की पटना में हो गयी थी मौत”

हिलसा (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। नालंदा जिले के हिलसा प्रथम अपर जिला जज एसके पांडेय की कोर्ट ने हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए गए चारों आरोपित को कोर्ट ने दस-दस साल की कारावास के साथ-साथ दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है।

hilsa newsप्रभारी अपर लोक अभियोजक राजाराम सिंह ने बताया कि सोमवार को हिलसा प्रथम अपर जिला जज एसके पांडेय के आरोपितों को दोषी ठहराया गया था।

सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद कोर्ट ने भादवि की विभिन्न धाराओं में अधिकतम दस-दस साल की कारावास के साथ-साथ दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर आरोपितों को छह माह की कारावास सजा काटनी होगी।  

बता दें कि  कि वर्ष 2015 के 30 अक्टूबर को चंडी थाना के बेलधना गांव निवासी चंद्रिका यादव सालेपुर हाट गए थे। हाट में मवेशी बांधकर अपने पुत्र मनोज कुमार और भाई सुरेश यादव के साथ घर लौट रहे थे।

तभी सालेपुर मोड़ के निकट पहले से अपने-अपने हाथ में लाठी एवं लोहे का रॉड लिए खड़े उक्त चारो रोका और गॉलीग्लौज करने लगा। विरोध करने पर सभी अपने-अपने हाथ में लिए लाठी एवं लोहे को रॉड से जान मारने की नीयत से हमला कर दिए।

मारपीट में बुरी तरह से घायल तीनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चंडी में प्राथमिक उपचार किया गया। गंभीर स्थिति होने के कारण सुरेश प्रसाद को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान पटना में सुरेश यादव की मौत हो गई

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