“सभी आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 423, 468, 469, 471, 474, और 120 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम की धारा भी शामिल है।“
एक्सपर्ट मीडिया न्यूज (सोनू मिश्रा) । जिला एवं सत्र न्यायालय के निर्देश पर जमीन फर्जीवाड़े को लेकर केन्द्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री गिरिराज सिंह सहित 33 लोगों के खिलाफ दानापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है।
आसोपुर के रहनेवाले राम नारायण प्रसाद द्वारा दायर परिवाद पत्र पर सुनवाई के बाद पटना अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी के न्यायालय ने पुलिस को मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था।
परिवाद पत्र में वादी ने सभी आरोपियों पर बिना किसी स्वामित्व के जमीन की खरीद -बिक्री करने और अवैध रूप से जमाबंदी कायम करने का आरोप लगाया था। साथ ही जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए धमकी देने की बात कही थी।
वादी ने अपनी याचिका में बताया था कि उन्हें अपने मामा बिपत राम से 2 एकड़ 60 डिसमिल जमीन निबंधित बख्शीशनामा के माध्यम से हासिल हुई थी। जिसके फर्जी तरीके से खरीद बिक्री का खेल आरोपियों द्वारा 1957 से ही किया जा रहा है।
जानकारी देने के बावजूद संबंधित सरकारी कर्मचारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। सभी अवैध जमाबंदियों को रद्द करने के लिए अपर समाहर्ता के यहां वाद लंबित बताया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गयी है।
गिरिराज मामले में क्या गठबंधन तोड़ेंगे सीएम : तेजस्वी
तेजस्वी ने कहा कि जमीन पर कब्जा करने के आरोप में केंद्रीय मंत्री पर व्यवहार न्यायालय के आदेश पर दानापुर थाना में कांड संख्या 54/2018 दर्ज किया गया है।
आरोप लगाया है कि इन्हीं के घर से कैश बरामद हुआ था, लेकिन फिर भी ईमानदार हैं। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी से सवाल किया कि वे केंद्रीय मंत्री के मामले में कहां छुप गए हैं।