पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क)। बिहार के बाहुबली मोकामा विधायक अनंत सिंह को एके-47 मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज त्रिलोकी दुबे ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए आरजेडी विधायक को दोषी ठहराया।
इस मामले में 21 जून 2022 को सजा सुनाई जाएगी। अभी यह फैसला नहीं हुआ है कि उन्हें कितने दिन की सजा होगी।
16 अगस्त 2019 को पटना पुलिस की टीम ने विधायक के लदमा गांव स्थित घर पर छापेमारी कर एक AK-47, 2 हैंड ग्रेनेड, 26 राउंड गोली और एक मैगजीन बरामद की थी। जिसमें वो पिछले 34 महीने से पटना के बेऊर जेल में बंद हैं।
तत्कालीन बाढ़ एएसपी लिपि सिंह ने की थी कार्रवाईः बाहुबली विधायक पर ये कार्रवाई बाढ़ की एएसपी रही लिपि सिंह ने की थी। विधायक अनंत कुमार सिंह एवं केयरटेकर सुनील राम के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी।
एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में विधायक अनंत सिंह और केयरटेकर के खिलाफ 15 अक्टूबर 2020 में आरोप गठित किया था। इसके बाद नियुक्त विशेष लोक अभियोजक ने 13 पुलिस गवाहों को कोर्ट में पेश किया।
वहीं, अनंत सिंह की ओर से बचाव पक्ष ने 33 गवाह पेश किए। 13 जून 2022 को सुनवाई पूरी हुई थी।
दिल्ली के साकेत कोर्ट में किया था सरेंडरः बता दें कि बतौर एएसपी लिपि सिंह ने उस वक्त दावा किया था कि बाढ़ में अनंत सिंह के घर से बड़े पैमाने पर हथियार की तस्करी करने की सूचना मिली है। इसके बाद इसकी जानकारी पटना की एसएसपी गरिमा मलिक को दी।
फिर तात्कालीन डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय को भी पूरे मामले से अवगत कराया गया था। इसके बाद पूरे ऑपरेशन को फुलप्रूफ तरीके से अंजाम दिया गया था।
इसके बाद अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया था और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर पटना लाया गया था।
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