पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। बिहार के मुजफ्फरपुर की जिला अदालत के आदेश के बाद एक अंचलाधिकारी और दो कर्मचारी पर एक महिला को नौकरी देने का झांसा देकर यौन शोषण के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस अब सीओ और दोनों कर्मचारियों पर लगे सामूहिक दुष्कर्म और यौन शोषण के आरोप की जांच करेगी।
खबरों के मुताबिक मिठनपुरा थाना इलाका की एक 22 वर्षीया युवती ने सीओ पर आरोप लगाया है कि आठ अगस्त 2023 को उसने अपने कार्यालय में नौकरी का प्रलोभन देकर बुलाया। कार्यालय में गई तो उसका यौन शोषण किया। उसके बाद 11 अगस्त 2023 को सीओ ने अपने आवास पर बुलाया और फिर आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बावजूद उसे नौकरी नहीं मिली।
पीड़िता ने इसी साल चार अक्टूबर को पश्चिमी एसीजेएम-1 की अदालत में परिवाद दायर कराया था। पीड़िता पहले थाना में भी प्राथमिकी दर्ज करवाने गई थी, लेकिन प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी, तब उसने अदालत की शरण ली।
पीड़िता की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मामले की पैरवी की। इसके बाद अदालत ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन करने का आदेश कांटी पुलिस को दिया है।
अदालत के आदेश के बाद कांटी थाना में बुधवार को प्राथमिकी दर्ज कर ली गई और पुलिस जांच में जुट गई है। इस मामले में मुजफ्फरपुर के कांटी अंचल के सीओ राजशेखर, कर्मचारी मुमताज एवं जितेन्द्र कुमार को आरोपी बनाया गया है।
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