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अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है या किसी ने आपका वोट डाला है तो जानें क्या करें

एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क डेस्क। मतदान के दिन सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है, जो वोट तो डालना चाहते हैं, लेकिन मतदाता सूची में उनका नाम नहीं होता। कई मामले ऐसे भी सामने आते हैं, जब वोटर के वोट डालने से पहले ही उसका नाम से कोई और पोलिंग करके निकाला जाता है। हम आपको भंग कि ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं?

बता दें कि नहीं, अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो आप किसी भी राज्य में वोट नहीं डाल सकते हैं। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार, किसी भी ऐसे व्यक्ति को वोट डालने की अनुमति नहीं है, जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं है। अगर ऐसे लोग जबरदस्ती वोट डालने की कोशिश करते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी।

किसी और ने वोट डाला तो क्या करें? चुनाव आयोग के नियमों में टेंडर वोट का प्रावधान है। इस नियम के तहत पोलिंग सेंटर पर पहुंचें अगर आपको ये पता चलता है कि आपका वोट पहले ही किसी ने डाल दिया है तो आप टेंडर वोट के जरिए उसे चुनौती दे सकते हैं।

ऐसी स्थिति में आपको पोलिंग सेंटर पर मौजूद चिकित्सक से शिकायत करनी होगी। शैक्षणिक अधिकारी आपसे जुड़े दस्तावेजों की पूरी जांच करेंगे। यह जांच की जाएगी कि आपने जो दावा किया है वह सही है?

यदि आपका दावा सही संकेत है तो बैलेट पेपर के माध्यम से प्राधिकरण आपका टेंडर वोट डालवा सकता है। अगर आपका दावा गलत है तो फर्जीवाड़े के आरोप में आप पुलिस के कई गलत हो सकते हैं।

आज छह राज्यों में चुनावः गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के साथ ही आज पांच राज्यों की छह विधानसभा और एक दशक की सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। जिन पांच राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव हैं, उनमें उत्तर प्रदेश के रामपुर सदर और खतौली, ओडिशा के पदमपुर, राजस्थान के सरदारशहर, बिहार की कुढ़नी और छत्तीसगढ़ की भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट शामिल हैं।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। 2019 में मैनपुरी सीट से समाजवादी पार्टी के संरक्षक सिंह यादव चुनाव जीते थे। इसी साल उनकी मौत के बाद ये सीट खाली हो गई।

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