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शिक्षा मंत्री को DC के पास 27 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर HC से मिली अग्रिम जमानत

रांची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क )।  झारखंड हाई कोर्ट ने  भ्रष्टाचार के एक मामले में  प्रदेश की झामुमो नीत हेमंत सरकार के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो को अग्रिम जमानत दे दी है।

गबन के एक मामले में अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दी है। कोर्ट ने शिक्षा मंत्री को 27 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत दी है।

निचली अदालत ने मंत्री सहित अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।  उसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।

उसी याचिका की सुनवाई के उपरांत अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

मंत्री की ओर से अधिवक्ता ने झारखंड हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका की गुहार लगाते हुए बताया कि  उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं। वह सिर्फ उस कमेटी के सदस्य हैं। उन पर गबन का आरोप नहीं बनता है।

इस पर अदालत ने उन्हें गबन की राशि 27 लाख रुपये डीसी के पास जमा करने की शर्त पर अग्रिम जमानत याचिका दी है।

कोर्ट ने कहा कि रुपये तब तक डीसी के पास रहेंगे, जब तक की मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती और आदेश नहीं आ जाता है।

 

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