पटना (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। Bihar Education Department Big News: बिहार राज्य में तकरीबन 10 हजार अनुकंपाधारियों की नियुक्ति होगी। नियुक्ति की आस में बैठे ऐसे सभी अनुकंपाधारी सेवाकाल में मृत सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के आश्रित हैं। अनुकंपाधारियों की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग की कमिटि ने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।
माना जा रहा है कि ड्राफ्ट पर कमिटि की मुहर भी जल्द ही लगेगी। अनुकंपाधारियों की नियुक्ति को लेकर प्रस्तावित नीति तैयार करने वाली यह वही कमिटि है, जो शिक्षकों के स्थानांतरण-पदस्थापन की नीति भी तय करने के लिए बैठी है। कमिटि बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग) के कैडर का पुनर्गठन एवं सरकारी स्कूलों की अवकाश तालिका के निर्धारण की नीति भी तय करने में लगी है।
शिक्षा विभाग के सचिव कमिटि के अध्यक्ष हैं। कमिटि के सदस्यों में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक शामिल हैं। वर्तमान में शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव के ही जिम्मे लिए राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक शिक्षा निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार है।
बता दें कि बिहार में अप्रैल, 2023 से ही सेवाकाल में मृत सरकारी स्कूलों के शिक्षक-कर्मियों के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति बंद है। हालांकि, अनुकंपाधारियों की नियुक्ति के ज्यादातर मामले उसके पहले से ही लम्बित हैं।
अप्रैल, 2023 के पहले सेवाकाल में मृत सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति के प्रावधान थे।
इसके लिए माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत शिक्षकेतर कर्मियों यथा लिपिक के 1, 172 रिक्त पदों एवं चतुर्थवर्गीय कर्मियों के 1, 129 रिक्त पद को प्रत्यार्पित करते हुए 16,500 रुपये के मासिक नियत वेतन पर विद्यालय सहायक के 1,172 पद एवं 15,200 के मासिक नियत वेतन पर विद्यालय परिचारी के 1, 129 पद वर्ष 2021 में ही सृजित किये गये थे। इनमें से 50 फीसदी पद पर अनुकंपा के आधार पर नियोजन का प्रावधान किया गया था।
इसके तहत एक जुलाई, 2006 के उपरांत नियोजन इकाइयों के सेवाकाल में मृत शिक्षक- कर्मियों के आश्रितों की अनुकंपा पर बहाली शुरू हुई। अनुकंपा बहाली उसी नियोजन इकाइयों में शुरू हुई, जिस नियोजन इकाई में सेवाकाल में मृत शिक्षक-कर्मों थे।
इस बीच बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति के लिए वर्ष 2023 में जब ‘बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनिक काररवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023 ‘ लागू हुई तो उसमें नियोजन इकाइयों में सभी प्रकार की नियुक्तियों पर रोक का प्रावधान किया गया।
नतीजतन, अनुकंपा के आधार पर सेवाकाल में मृत शिक्षकों के आश्रितों की विद्यालय सहायक एवं विद्यालय परिचारी के पद पर नियुक्ति पर भी रोक लग गयी। बहरहाल, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग की कमिटि जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली है। उसके बाद कमिटि की अनुशंसाओं पर गौर करते हुए शिक्षा विभाग उस नीतिगत निर्णय लेगा।
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