आस-पड़ोसदेशबिग ब्रेकिंगशिक्षा

Anti Paper Leak Law: एंटी पेपर लीक कानून लागू, 10 साल तक कैद,1 करोड़ तक जुर्माना

नई दिल्ली (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। भारत सरकार ने पूरे देश में एंटी पेपर लीक कानून (Anti paper leak law) लागू कर दिया है। अब परीक्षा में धांधली करते पकड़े जाने पर 10 साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम 2024 को अधिसूचित कर दिया। यह कानून इस वर्ष फरवरी 2024 में पारित हुआ था।  इसमें प्रावधान है कि परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

इस तरह के संगठित अपराध में शामिल लोगों एक करोड़ तक जुर्माना, पांच से 10 साल तक जेल की सजा या एक करोड़ रुपये के जुर्माने और 10 साल की सजा दोनों का प्रावधान है।

इस कृत्य अपराध में प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी का लीक होना, सार्वजनिक परीक्षा में अनधिकृत रूप से किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार की सहायता करना और कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन या कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना शामिल है।

इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं के साथ एनटीए द्वारा आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं लाए गए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button
error: Content is protected !!
Ashoka Pillar of Vaishali, A symbol of Bihar’s glory Hot pose of actress Kangana Ranaut The beautiful historical Golghar of Patna These 5 science museums must be shown to children once

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker