पटना ( एक्सपर्ट मीडिया न्यूज़ नेटवर्क ब्यूरो )। बिहार के तारापुर विधानसभा उपचुनाव की तिथि घोषित हो चुकी है। यहां 30 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। महागठबंधन के दोनों दल राजद और कांग्रेस ने यहां से अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं।
लेकिन जदयू के उम्मीदवार को लेकर सियासत गरमा गई है। जदयू ने यहां से राजीव कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है।
पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास और जाप पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि जदयू ने एक आपराधिक मामले से जुड़े शख्स को उम्मीदवार बनाया है। उनपर अलग-अलग धाराओं में तीन मामले दर्ज है।
राजीव कुमार सिंह के नाम पर तारापुर थाना में कांड संख्या 45/ 2014 दर्ज है। तारापुर थाना में ही कांड संख्या 88A/1994 और उसी थाने में रिपोर्ट संख्या 89A/1994 जदयू के प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह के नाम पर दर्ज है।
पूर्व आईपीएस अधिकारी सह बिहार विप्लवी परिषद के चेयरमैन अमिताभ कुमार दास ने डीजीपी को लिखें पत्र में मांग की है कि तारापुर से जदयू प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाया जाएं।
उन्होंने डीजीपी को लिखें पत्र में कहा है कि जदयू ने तारापुर से दुर्दांत अपराधी राजीव कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया है। उनपर विस्फोटक अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, जानलेवा हमले जैसे गंभीर मामले न्यायालय में लंबित है।
मुख्यमंत्री के इशारे पर मुंगेर पुलिस ने राजीव सिंह के मामले को त्वरित विचारण नहीं करवा रही है। अगर स्पीडी ट्रायल चलता तो ऐसे में राजीव कुमार सिंह सजायाफ्ता हो जाते और चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग जाती। इसलिए सरकार के शह पर मुंगेर पुलिस ने आगे की कार्रवाई नहीं की।
उन्होंने डीजीपी से मांग की है कि जदयू प्रत्याशी के विरूद्ध स्पीडी ट्रायल का आदेश मुंगेर पुलिस को दिया जाएं।
हालांकि जदयू प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह अपने उपर लगाये गये आरोपों को खारिज करते हैं।
उन्होंने शपथ पत्र में साफ किया है कि जिस कांड संख्या 47/ 2014 में उनपर IPC धारा 3 और 4 के तहत विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज है। उसमें उनके घर के सामने गोदाम में अचानक बम विस्फोट हुआ था, उसमें इन्हें आरोपी बनाया गया था।
तारापुर थाना में ही दर्ज केस 88A/1994 में JDU प्रत्याशी पर धारा 25, 1B, 25/35 आर्म्स एक्ट लगाया गया है। तारापुर थाने के केस संख्या 89A/1994 के तहत IPC धारा 147, 148, 149, 307, 427 वही धारा 27 का भी आरोप लगाया गया है।
IPC 147, 148 और 149 दंगे कराने की धारा है। IPC 307 अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा है। IPC 427 की धारा ठगी के लिए उपयोग की जाती है।
इस केस के बारे में राजीव कुमार सिंह ने अपने शपथ पत्र में लिखा है कि नाजायज मजमा बनाकर जानलेवा हमला का आरोप उन पर लगा है। वे पूरी तरह निर्दोष है।यह सब राजनीतिक अदाबत का हिस्सा है।
फिलहाल, उनकी उम्मीदवारी को लेकर राजद, कांग्रेस और जाप सीएम नीतीश कुमार पर हमले कर रही है। वे सभी जनता के बीच इसे भुनाने की कोशिश करेंगी।
गौरतलब रहे कि तारापुर से जदयू के विधायक मेवालाल चौधरी के निधन के बाद सीट खाली हुई है। मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। तब भी पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खुलासे के बाद उनकी काफी फजीहत हुई थी।
उन्होंने अमिताभ कुमार दास पर मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कराने की धमकी दी थी। लेकिन, फजीहत के बाद उन्होंने शिक्षा मंत्री बनने के कुछ घंटे बाद ही इस्तीफा दे दिया था।
फिलहाल तारापुर विधानसभा उप चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार दिए जाने के बाद मुकाबला काफी रोचक और दिलचस्प होता दिख रहा है।
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