अन्य
    Sunday, November 24, 2024
    अन्य

      ADG अनुराग गुप्ता पर 7 दिन में FIR दर्ज कर EC को सूचित करे झारखंड सरकार

      रांची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को विशेष शाखा के एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ एक सप्ताह के भीतर एफआईआर दर्ज कर सूचित करने को कहा है।

      साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्देश भी दिया है। आयोग ने इसके लिए राज्य के मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी और मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल. ख्यांगते को पत्र भेजा है।adg anurag gupta

      आयोग के वरीय प्रधान सचिव आरके श्रीवास्तव ने पत्र में लिखा है कि गुप्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 171बी और 171 सी के तहत एफआईआर दर्ज करें।

      गौरतलब है कि वर्ष 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान गड़बड़ी की शिकायत की जांच के बाद 13 जून 2017 को आयोग ने अनुराग गुप्ता के खिलाफ एफआईआर और विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्देश दिया था।

      जनवरी 2018 में राज्य सरकार ने आयोग से इस मामले में पुनर्विचार करने को कहा था। आयोग ने इसे ठुकरा दिया और अपने पूर्व के भेजे निर्देश के अनुपालन की हिदायत दी।

      इस बीच मुख्य सचिव ने गृह विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव को कार्रवाई के लिए पत्र भेज दिया है। गृह विभाग और कैबिनेट सचिवालय ने शीर्ष स्तर पर निर्णय लेने के लिए फाइल बढ़ा दी है।

      क्या है आईपीसी की धारा 171 बी और 171 सी 

      चुनाव के दौरान घूस लेने या देने के साथ-साथ वोटर को प्रभावित करने और निष्पक्ष चुनाव में हस्तक्षेप करने के मामले में भारतीय दंड संहिता की इन धाराओं के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है। आरोप प्रमाणित होने पर एक साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है।

      जेएमएम-जेवीएम ने की थी कार्रवाई की मांग

      जेवीएम ने 1 मार्च और जेएमएम ने 5 मार्च को निर्वाचन आयोग से शिकायत कर राज्यसभा चुनाव में सरकार द्वारा गड़बड़ी करने की आशंका जताई थी।

      इन दोनों पार्टियों ने चुनाव आयोग से आग्रह किया था कि अनुराग गुप्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश राज्य सरकार को दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आचार संहिता के उल्लंघन के साथ-साथ असंवैधानिक और अनैतिक कार्य होगा।

      आयोग ने राज्य सरकार को भेजा है रिमाइंडर

      वर्ष 2016 राज्यसभा चुनाव के दौरान हुई अनियमितता के मामले में एक सप्ताह पूर्व भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को एक रिमाइंडर भेजा है।

      आयोग का आदेश है कि अनुराग गुप्ता के खिलाफ सरकार एफआईआर करे साथ ही विभागीय कार्यवाही भी करे। जून 2017 में भी चुनाव आयोग ने अनुराग गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया था।

      बाबूलाल ने गड़बड़ी की जारी की थी सीडी

      झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने 2016 राज्यसभा चुनाव में कथित गड़बड़ी की शिकायत को लेकर एक सीडी जारी की थी। सीडी में भाजपा प्रत्याशी को वोट देने के लिए पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और एडीजी अनुराग गुप्ता के बीच बातचीत का जिक्र था।

      इसके बाद आयोग के प्रधान सचिव वीरेंद्र कुमार ने रांची आकर जांच की। फिर तत्कालीन मुख्य सचिव राजबाला वर्मा को पत्र लिखा। इसमें अनुराग गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज करने को कहा था।

      संबंधित खबर

      error: Content is protected !!