एक्सपर्ट मीडिया न्यूज नेटवर्क। जमशेदपुर में बीते 25 जुलाई 2019 को टाटानगर रेलवे स्टेशन से 3 साल की बच्ची का अपहरण के बाद दुष्कर्म करने और फिर बच्ची का सर काटकर फेंक वाले तीन दरिंदों टेल्को रामाधीन बगान निवासी रिंकू साव, कैलाश कुमार व मोनू मंडल को जमशेदपुर कोर्ट ने सोमवार को सजा सुनाई है।
कोर्ट ने कहा कि इस जघन्य अपराध के लिए समाज में कोई जगह नहीं है। जिंदगी भर इसी एहसास के साथ इन्हें जिंदगी जीनी होगी। अंतिम सांस तक इनके कदम कारावास से बाहर नहीं निकलेंगे।
वर्तमान में तीनो अपराधी साहेबगंज जेल में बंद है, जिनके खिलाफ धारा 366-ए, 376-डी, 120-बी, 201, 302, 419, 370 और 34 समेत पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा संख्या 47/2010 दर्ज है। मुख्य आरोपी रिंकू साव को अंतिम सांस तक कारावास और 90 हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी गई है।
वहीँ आरोपी मोनू मंडल को 10 साल कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना तथा आरोपी कैलाश कुमार को 7 साल और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
वहीँ अपराधियों को सजा दिलवाने में टाटानगर रेल पुलिस ने अहम भूमिका निभाई है। कांड होने के बाद त्वरित रूप से एक टीम का गठन टाटानगर रेल एसपी द्वारा किया गया था, और टीम ने तत्परता के साथ इस कांड का उद्भेदन किया था और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया था।
इसके बाद उनकी पेशी लगातार न्यायलय में करवाई गई और पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों के आधार पर इन अपराधियों को सजा मिली।
रेल एसपी ने इस पूरे मामले में गठित टीम के सदस्यों को बधाई दी है और कहा है कि रेल पुलिस हमेशा इसी तरह करवाई करती रहेगी।