Home झारखंड 3 वर्ष की सश्रम कारावास व 5 हजार की अर्थदंड के साथ...

3 वर्ष की सश्रम कारावास व 5 हजार की अर्थदंड के साथ जिला पंचायती राज पदाधिकारी निलंबित

0

रांची (एक्सपर्ट मीडिया न्यूज)।  झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक तथा राजभाषा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरायकेला पंचायती राज पदाधिकारी पारस नाथ यादव को निलंबित कर दिया है।

crupt officer 1इसके साथ ही जिला पंचायती राज पदाधिकारी के खिलाफ विभाग ने धारा 409 एवं 420 के तहत दोषी करार देते हुए तीन- तीन वर्षों के सश्रम कारावास और 5000 रुपये का अर्थ दंड लगाया है।

ग़ौरतलब है कि साल 2014 में चांडिल बीडीओ के पद पर रहते हुए इंदिरा आवास योजना में इनपर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा था। व

हीं  जिला पंचायती राज पदाधिकारी पर आरोप साबित होने की पुष्टि झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक तथा राजभाषा विभाग ने करते हुए तत्काल प्रभाव में लाने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है।

error: Content is protected !!
Exit mobile version