रांची शहर के हेहल अंचल के बजरा मौजा में जमीन की गलत ढंग से जमाबंदी के मामले के बाद सुर्खियों में आए छवि रंजन 5 साल पूर्व कोडरमा में डीसी के रूप में पहली पोस्टिंग में ही अपनी छवि धूमिल कर ली थी।
छवि रंजन कोडरमा जिला परिषद परिसर में लकड़ी कटाई के आरोप में फंसे हुए हैं और अभी झारखंड हाईकोर्ट से जमानत पर हैं। रांची में डीसी रहते हुए साल भर के अंदर जमीन के मामले में वे अबतक के सबसे बड़े दागी अफसर के रूप में अपनी छवि बना ली है।
‘छवि’ ने अपनी छवि धूमिल कीः पहले से दागदार ‘छवि’ के अफसर को रांची की राजधानी का डीसी बना देने से हेमंत सरकार पर भी उंगलियां उठ रही हैं।
कोडरमा में जिला परिषद परिसर में लकड़ी कटाई के मामले अभियुक्त रहे छवि रंजन को राजधानी में डीसी क्यों बना दिया गया? क्यों नहीं हेमंत सरकार ने उनके पूर्व की केस हिस्ट्री पर गौर किया? आखिर हाईकोर्ट से जमानत पर चल रहे आईएएस अफसर को राजधानी में डीसी बनाने की क्या मजबूरी थी?
ऐसे कई सवालों से घिरने के बावजूद छवि रंजन की छवि पर अबतक कोई आंच नहीं आई है। सत्ता प्रतिष्ठान में इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं।
2011 बैच के आईएएस अफसर छवि रंजन की 2015 में पहली पोस्टिंग कोडरमा में डीसी के रूप में हुई। मात्र चंद महीनों बाद ही उनपर आपराधिक और चोरी का आरोप चस्पां हो गया। रांची में जमीन के मामले में छवि रंजन पर कई आरोप लगे हैं।
झारखंड हाईकोर्ट ने भी जमीन के मामले में अलग-अलग तरह के शपथपत्र देने पर कोर्ट फटकार लगा चुका है। अभी इस मामले में सुनवाई लंबित है। दक्षिणी छोटानागपुर के प्रमंडलीय आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी ने हेहल अंचल के बजरा मौजा की विवादित जमीन से जुड़े मामले की जांच कर भू-राजस्व विभाग, राजस्व पार्षद, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दी है। फिलहाल यह मामला राजस्व पार्षद में विचाराधीन है। वहीं सीएमओ ने अभी तक उन्हें रांची के डीसी पद पर बरकरार रखा है।
क्या था मामला?: बता दें कि कोडरमा डीसी रहते हुए छवि रंजन के खिलाफ लकड़ी कटाई कांड पर कार्रवाई की मांग को लेकर विधायक प्रदीप यादव ने 2016 के विधानसभा सत्र में सरकार पर दबाव बनाया था।
इसके बाद पूर्व सीएम रघुवर दास ने एक आईएएस अधिकारी सत्येंद्र सिंह को तत्काल हेलीकॉप्टर से जांच के लिए कोडरमा भेजा था। इसके बाद एसीबी के डीआईजी रहे एमआर मीणा ने इसकी जांच की।
जांच के बाद प्रथम दृष्टया छवि रंजन को दोषी माना गया। इसके बाद उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 379/34/120बी, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13(1) (डी) और भारतीय वन अधिनियम की धारा 33/41 के तहत मामला दर्ज किया गया। इससे बाद छवि रंजन ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका के मद्देनजर झारखंड हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की।
क्या है आरोप?: छवि रंजन पर आरोप है कि उन्होंने कोडरमा के डीसी रहते हुए जिला परिषद के सरकारी परिसर से पांच बड़े सागवान के पेड़ और एक बड़े शीशम के पेड़ को अवैध रूप से कटवाया, जिसका मूल्य 20-22 लाख रुपए के आसपास बताया गया।
इसके बाद छवि रंजन के खिलाफ कोडरमा के मरकच्चो थाने में पी।एस।केस (83/2015) दर्ज किया गया। कुछ दिनों बाद हजारीबाग के एसीबी विभाग में (केस सं।1/2016) सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत याचिकाकर्ता (छवि रंजन) को नोटिस जारी किया गया था।
बाद में इस मामले को रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को रेफर किया गया। इस मामले में प्रारंभिक जांच में यह पता चला कि छवि रंजन के मौखिक आदेश पर जिला परिषद परिसर से पेड़ कटवाए गए थे।
हालांकि डीसी के अधिवक्ता का तर्क था कि उन्हें इस मामले में साजिश के तहत फंसाया गया है। इस मामले में शुरू में एसीबी ने मामले की जांच अपने हाथ में नहीं लिया था, बल्कि एक नया मामला दर्ज किया, जिसका केस नंबर 76/2015 है।
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से कहा कि हमारे मुवक्किल (छविरंजन) ने 03 अक्तूबर 2016 के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ता आईओ के समक्ष पेश हुआ और अपना बयान दर्ज कराया। इसके बाद अंतिम फॉर्म 26 अक्तूबर 2016 को जमा किया गया।
छवि ने डीडीसी को एफआईआर दर्ज करने से रोका था: बता दें कि विजिलेंस के विशेष पीपी ने कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर याचिकाकर्ता की जमानत अर्जी का विरोध किया था।
उन्होंने जवाबी हलफनामे के पैरा 6 का हवाला देते हुए गवाह कैलाश नाथ पांडे और सुबोध कुमार यादव द्वारा धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज अपने बयानों में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया गया।
इस मामले में कोडरमा के तत्कालीन डीडीसी कौशल किशोर ठाकुर ने अपनी गवाही में कहा कि याचिकाकर्ता (छवि रंजन) ने उन्हें नामित प्राथमिकी दर्ज करने से रोकने की पूरी कोशिश की थी और उन पर कैलाश नाथ पांडे और सुबोध कुमार यादव के लिखित बयान को बदलने के लिए भी दबाव बनाया गया था।
उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के आचरण के मद्देनजर वे जमानत के विशेषाधिकार की पात्रता नहीं रखते हैं। कोर्ट ने तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, नामित याचिकाकर्ता को दो सप्ताह की अवधि के भीतर निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।
उपरोक्त अवधि के भीतर निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण नहीं करने पर विजिलेंस के विशेष न्यायाधीश की संतुष्टि के लिए उत्पन्न विजिलेंस केस नंबर 01/2016 के संबंध में (विजिलेंस, रांची कांड संख्या 76/2015, धारा 438(2) सीआरपीसी) के तहत निर्धारित शर्तों के मुताबिक दो जमानतदारों के साथ दस हजार के जमानत-बांड पर जमानत पर उनकी रिहाई हुई।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता अपना पासपोर्ट (यदि है तो) को ट्रायल कोर्ट में जमा करें। 76/2015 के केस में मरकच्चो सीओ रहे संदीप राणा, बॉडीगार्ड विजय और ड्राइवर जीवन राणा के नाम भी मामले दर्ज किए गए हैं।
बहरहाल, हेमंत सरकार सब कुछ जानते हुए भी छवि रंजन को अबतक राजधानी का डीसी क्यों बनाए हुए है, इसे समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। जमानत पर रिहाई के पांच साल तो पूरे हो चुके हैं। देखना है कि झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई कब शुरू होती है। इसका हमें अभी और इंतजार करना होगा।